New Zealand Work News: न्यूजीलैंड सरकार ने प्रवासी युवाओं के लिए एक नई सुविधा शुरू की है, जिससे उन्हें पार्ट-टाइम काम करने का मौका मिलेगा। यह नया नियम उन युवाओं के लिए है जो अपने परिवार के साथ न्यूजीलैंड में निवास वीजा के लिए आवेदन कर चुके हैं और उसके परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। इस बदलाव की घोषणा न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन मंत्री एरिका स्टैनफोर्ड ने की है।
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New Zealand Work : नियम का उद्देश्य
मंत्री स्टैनफोर्ड ने कहा, “कई युवा जो परिवार के निवास आवेदन की प्रक्रिया में हैं, वे काम नहीं कर पाते हैं। उन्हें अंतरराष्ट्रीय छात्र फीस भरने में मुश्किल होती है और वे स्किल्ड वर्क वीजा के लिए योग्य नहीं होते। यह किसी भी युवा के जीवन का जरूरी समय होता है, और हम चाहते हैं कि 17 से 24 वर्ष की आयु के प्रवासी, जो यहां हाई स्कूल पूरा कर चुके हैं और निवास के लिए आवेदन कर चुके हैं, उन्हें काम करने और जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिले।”
नियम के तहत योग्यता
इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए प्रवासियों को इन शर्तों को पूरा करना होगा।
- प्रवासी को पहले से निवास वीजा के लिए आवेदन किया हुआ होना चाहिए, जिसमें डिपेंडेंट चाइल्ड रेज़िडेंट वीजा या स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी वीजा शामिल हैं।
- आवेदक को एक योग्य विजिटर वीजा धारक होना चाहिए और वह वर्क वीजा धारक या न्यूजीलैंड के नागरिक/निवासी का आश्रित बच्चा होना चाहिए।
- आवेदक की उम्र 17 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसने हाई स्कूल पूरा कर लिया हो।
New Zealand Work News: काम करने का समय
इस नियम के तहत, योग्य प्रवासी स्कूल के समय में सप्ताह में 20 घंटे तक और गर्मियों की छुट्टियों में सप्ताह में 40 घंटे तक काम कर सकेंगे। यह सुविधा उन छात्रों के लिए है जो डिपेंडेंट चाइल्ड स्टूडेंट वीजा पर हैं।
यह सुविधा अक्टूबर के अंत तक लागू होगी। इमिग्रेशन न्यूजीलैंड 30 अगस्त तक बताएगा कि इस बदलाव के लिए आवेदन कैसे करना है और यह कब से प्रभावी होगा। यह कदम सरकार की योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य इमिग्रेशन सिस्टम को और बेहतर बनाना है। इमिग्रेशन के नियमों को सही तरीके से लागू करना सरकार की आर्थिक सुधार योजना का एक जरूरी हिस्सा है।