Jammu-Kashmir Election: जम्मू-कश्मीर आतंकी फंडिंग मामले में आरोपी इंजीनियर राशिद को मिली अंतरिम जमानत

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⏱️ 3 मिनट पढ़ने का समय|📝 326 शब्द|📅 07 May 2025

डेली संवाद, नई दिल्ली। Jammu-Kashmir Election: जम्मू-कश्मीर में टेरर फंडिंग (Terror Funding) मामले में आरोपी और बारामूला (Baramulla) के सांसद इंजीनियर राशिद (MP Engineer Rashid) को जमानत मिल गई। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने राशिद की जमानत मंजूर कर ली।

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उसे जम्मू-कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी है। अदालत ने उसकी नियमित जमानत याचिका पर अपना आदेश कल के लिए सुरक्षित रखा है।

Engineer Rashid, accused in Jammu and Kashmir terror funding case, gets interim bail
Engineer Rashid gets interim bail

फैसला सुरक्षित रख लिया था

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने मामले में 28 अगस्त को इन कैमरा जमानत याचिका पर दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने इससे पहले पांच जुलाई को राशिद को जम्मू-कश्मीर के बारामूला निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद शपथ लेने के लिए हिरासत में पैरोल दी थी।

इंजीनियर राशिद के नाम से मशहूर शेख अब्दुल राशिद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामुल्ला से पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराया।

राशिद अभी तिहाड़ जेल में बंद

राशिद 2019 से जेल में है, जब उसे वर्ष 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत एनआईए ने गिरफ्तार किया था। अभी वो तिहाड़ जेल में बंद है।

Tihar Jail
Tihar Jail

राशिद का नाम कश्मीरी व्यवसायी जहूर वटाली की जांच के दौरान मामले में सामने आया था। इसे NIA ने कश्मीर घाटी में आतंकवादी समूहों और अलगाववादियों को कथित रूप से फंडिंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

इस मामले में यासीन मलिक को आजीवन कारावास

एनआईए ने इस मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक, लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन समेत कई लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। यासीन मलिक को आरोपों में दोषी ठहराए जाने के बाद 2022 में एक ट्रायल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

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