Punjab News: जालंधर के 5 ट्रैवल एजैंटों समेत पंजाब की 25 इमीग्रेशन कंपनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पढ़ें फर्जी ट्रैवल एजैंटों के नाम

Daily Samvad
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डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (CM Bhagwant Mann) के निर्देशों पर पंजाब पुलिस (Punjab Police) ने फर्जी इमीग्रेशन कंपिनयों (Immigration Companies) और ट्रैवल एजैंटों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इसमें जालंधर (Jalandhar) के पांच ट्रैवल एजैंट समेट पंजाब की 25 इमीग्रेशन कंपनियों पर कार्रवाई की गई है।

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विदेश (Abroad) जाने के इच्छुक युवाओं को अवैध ट्रैवल एजेंटों (Travel Agents) का शिकार होने से बचाने के लिए पंजाब पुलिस (Punjab Police) के एनआरआई मामलों और साइबर क्राइम विंग (Cyber Crime Wing) ने प्रोटेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेंट्स, चंडीगढ़ के तालमेल से सोशल मीडिया पर अवैध तरीके से विदेशी नौकरियों का विज्ञापन करने के आरोप में राज्य के 25 ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

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फेसबुक पर विज्ञापन देकर फंसाते थे

गौरतलब है कि प्रोटेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेंट्स ने इन ट्रैवल एजेंसियों द्वारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पर विदेशी नौकरियों के लिए दिए जा रहे विज्ञापनों पर गंभीर संज्ञान लिया गया है।

ऑनलाइन प्लेटफार्मों की जांच की

एडीजीपी एनआरआई मामले प्रवीण के सिन्हा ने आज यहां बताया कि ये ट्रैवल एजेंसियां बिना आवश्यक लाइसेंस और मंजूरी के इंस्टाग्राम और फेसबुक पर विदेशों में नौकरियों का विज्ञापन कर रही थीं। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन प्लेटफार्मों की जांच की गई, उनके प्रमाण पत्रों की गुप्त रूप से पुष्टि की गई और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।

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उन्होंने आगे बताया कि अमृतसर, जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर और एसएएस नगर सहित राज्य के विभिन्न एनआरआई थानों में इमिग्रेशन एक्ट की धाराओं 24/25 के तहत कुल 20 एफआईआर दर्ज की गई हैं।

ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई

एडीजीपी ने कहा कि यह कार्रवाई खासतौर पर उन अवैध ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ की गई है जो ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर विज्ञापन देकर पीड़ितों, विशेष रूप से युवाओं और उनके माता-पिता की मेहनत की कमाई को लूटने के लिए विदेशी नौकरियों की पेशकश कर रहे थे। उन्होंने आगे बताया कि इस संबंध में जांच जारी है।

Fraud Travel Agent
Fraud Travel Agent

एडीजीपी प्रवीण सिन्हा ने नागरिकों से सावधान रहने की अपील करते हुए कहा कि ट्रैवल एजेंटों को दस्तावेज़ और पैसे देने से पहले उनके प्रमाण पत्रों की पुष्टि करना सुनिश्चित करें।

उन्होंने आगे कहा कि इमिग्रेशन एक्ट, 1983 के तहत केवल वैध रिक्रूटिंग एजेंट (आरए) लाइसेंस प्राप्त एजेंसियों के पास ही जाएं और हमेशा उक्त एक्ट के तहत जारी एजेंसी के लाइसेंस की मांग करें। उन्होंने कहा कि ट्रैवल एजेंटों के कामकाज के तरीके की पुष्टि करें और फिर उन पर भरोसा करें।

इनके खिलाफ मामला दर्ज

  1. 7 हॉर्स इमिग्रेशन, लुधियाना
  2. अवरोड एक्सपर्ट, लुधियाना
  3. अवरोड किवा, लुधियाना
  4. पाईज़ इमिग्रेशन, लुधियाना
  5. पास प्रो ओवरसीज, लुधियाना
  6. हॉर्स इमिग्रेशन कंसल्टेंसी, लुधियाना
  7. आराध्या इंटरप्राइजेज, जालंधर
  8. कारसन ट्रैवल कंसल्टेंसी, जालंधर
  9. ट्रू डील्स इमिग्रेशन सर्विसेज़, जालंधर
  10. आई वे ओवरसीज, जालंधर
  11. विदेश यात्रा, जालंधर
  12. गल्फ जॉब्स, कपूरथला
  13. रहावे इमिग्रेशन, अमृतसर
  14. जे.एस. एंटरप्राइज, अमृतसर
  15. पावर टू फ्लाई, अमृतसर
  16. ट्रैवल मंथन, अमृतसर
  17. अमेज-ए-सर्विस, अमृतसर
  18. आर.एस. इंटरप्राइजेज, होशियारपुर
  19. टारगेट इमिग्रेशन, होशियारपुर
  20. पी.एस. इंटरप्राइजेज, होशियारपुर
  21. हाईविंग्स ओवरसीज 7, एसएएस नगर
  22. पीएनएस वीज़ा सर्विसेज़, एसएएस नगर
  23. जीसीसी एक्सपर्ट, पटियाला
  24. गल्फ ट्रैवल एजेंसी, दिड़बा, संगरूर
  25. बिंदर बीबीएसजी इमिग्रेशन, दिड़बा, संगरूर

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