Punjab News: पंजाब के लोगों के लिए Good News, अब हर साल नहीं लेनी पड़ेगी NOC

Daily Samvad
3 Min Read
NOC
Punjab Government
WhatsApp Group Join Now
WhatsApp Channel Join Now

डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब के लोगों के लिए गुड न्यूज है। सरकार द्वारा कैबिनेट में पंजाब फायर एंड इमरजेंसी सर्विस बिल (Punjab Fire And Emergency Bill) को मंजूरी देने के बाद पंजाब (Punjab) गवर्नर गुलाब चंद कटारिया (Gulab Chand Kataria) ने भी इसे पास कर दिया है।

यह भी पढ़ें: कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो का सनसनीखेज खुलासा, बोले- भारत के खिलाफ झूठ बोला

इस बिल के लागू होने से अब हर साल की बजाय 3 साल बाद फायर से जुड़ी NOC लेनी होगी। इसके अलावा लड़कियों की भर्ती से जुड़े नियमों में भी बदलाव करेंगे। साथ ही बिल में फायर से जुड़ी गतिविधियों का निरीक्षण करने और खराब प्रदर्शन पर सजा देने के लिए नियामक ढांचा भी बनाया जाएगा।

राजस्व के स्रोत बढ़ेंगे

इससे पहले पंजाब (Punjab) अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन बिल को मंजूरी दी गई थी। राज्य में अग्निशमन विभाग को अब सभी इमारतों पर अग्नि कर लगाने का अधिकार होगा। अग्निशमन प्रशासन अग्नि कर पर उपकर भी लगा सकता है। अग्निशमन विभाग जनता को आग की रोकथाम और नियंत्रण से संबंधित अग्रिम सेवाएं प्रदान करने के लिए उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र कर सकता है।

विभाग ने एक राज्य स्तरीय अग्नि और आपातकालीन सेवा बनाई है। इसका नेतृत्व स्थानीय निकाय विभाग के डायरेक्टर करेंगे जिन्हें तकनीकी अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में सहायता करेंगे। वहीं, इसमें कड़ी सजा का प्रावधान भी रहेगा।

Gulab-Chand-Kataria-Governor-of-Punjab
Gulab-Chand-Kataria-Governor-of-Punjab

फायर विभाग को मिलेगी पावर

बिल फायर अधिकारियों के लिए व्यवस्थित निरीक्षण करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करता है। फायर अधिकारी आसानी से निरीक्षण करने के योग्य होंगे और किसी इमारत में संभावित आग के खतरों को प्रभावी ढंग से बेअसर करने के लिए निर्देश जारी कर सकेंगे। बिल फायर फाइटरों को आग बुझाने के कार्यों को प्रभावी ढंग से करने की अनुमति देता है।

यह फायर प्रिवेंशन एंड लाइफ सेफ्टी फंड का गठन, एक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना और नियम बनाना, बीमा योजना का प्रावधान, सार्वजनिक और निजी संपत्तियों पर फायर हाइड्रेंट और अन्य उपकरणों की स्थापना का प्रावधान और उसका उल्लंघन करने पर जुर्माना, समय-समय पर विभिन्न प्रावधानों को नोटिफाई करना शामिल है।

[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=1ZQiYQxrxQw&t=50s[/embedyt]














Share This Article
Follow:
मानसी जायसवाल, डेली संवाद ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं। वे लोकल खबरों पर दमदार पकड़ रखते हैं। वह 5 सालों से अधिक समय से Daily Samvad (Digital) में पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने पत्रकारिता करियर की शुरुआत डेली संवाद से की। उन्होंने पंजाब के जालंधर के खालसा कालेज से एमए की डिग्री हासिल की है।
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *