Diwali Crackers: दिवाली पर पटाखे चलाने को लेकर हाईकोर्ट ने जारी किए निर्देश

Muskaan Dogra
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Punjab Government
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डेली संवाद, चंडीगढ़। Diwali Crackers: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab & Haryana High Court) ने दिवाली (Diwali) के दौरान पटाखों की खरीद, बिक्री और संचालन को लेकर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को सख्त निर्देश जारी किए हैं।

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बता दें कि इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया गया है। यह जनहित याचिका दायर की गई थी। जिसका निपटारा कर लिया गया है।

Happy Diwali
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इस मामले को लेकर वकील सुनैना ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की और कहा कि 2015 से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के इस्तेमाल और उनकी खरीद-बिक्री को लेकर कई दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनका सख्ती से पालन नहीं किया जाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही दिवाली पर आतिशबाजी का समय रात 8 बजे से 10 बजे तक तय कर दिया है और भारी पटाखों की जगह ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल का आदेश दिया है। पटाखे बेचने का लाइसेंस और बिक्री का स्थान आबादी से दूर तय किया गया है।

हालाँकि, इसका सख्ती से पालन नहीं किया जाता है। आज इस याचिका का निपटारा करते हुए हाई कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को इन दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है।

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मुस्कान डोगरा, डेली संवाद ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वे क्राइम, राजनीति और लोकल खबरों पर दमदार पकड़ रखते हैं। वह 4 सालों से अधिक समय से Daily Samvad (Digital) में पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने पत्रकारिता करियर की शुरुआत डेली संवाद से की। उन्होंने हरियाणा के महर्षि दयानंद युनिवर्सिटी से मास कॉम्यूनिकेशन की डिग्री हासिल की है।
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