Punjab News: ED का बड़ा एक्शन, 185 करोड़ की संपत्ति वसूली; जाने सारा मामला

Mansi Jaiswal
4 Min Read

डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब के चंडीगढ़ (Chandigarh) से एक घोटाले का मामला सामने आया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सूर्या फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड से भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह को 185.13 करोड़ रुपए की संपत्तियों को लौटा दिया है।

यह भी पढ़ें: कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो का सनसनीखेज खुलासा, बोले- भारत के खिलाफ झूठ बोला

चंडीगढ़ ईडी द्वारा देर रात जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि चंडीगढ़ की दवा कंपनी सूर्या फार्मास्युटिकल लिमिटेड (Surya Pharmaceuticals Limited) ने कथित तौर पर कर्ज धोखाधड़ी के जरिए जालसाजी की थी और कंपनी के निर्देशक राजीव गोयल और अलका गोयल द्वारा धोखाधड़ी कर करीब 828.50 करोड़ रुपए बैंक को नुकसान पहुंचाया।

पीएमएलए नियमों के तहत निदेशालय की मंजूरी के बाद विशेष कोर्ट ने 25 अक्टूबर 2024 को एक बहाली आदेश जारी किया गया था। जिसमें कुर्क की गई संपत्तियों को पीएमएलए 2002 की धारा 8(7) के तहत आधिकारिक परिसमापक के माध्यम से उधार देने वाले बैंकों के संघ को वापस करने की अनुमति दी गई थी। सीबीआई नई दिल्ली द्वारा दर्ज FIR के आधार पर सूर्या फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

जांच के दौरान घोटाले का पता चला

जांच के दौरान पता चला कि आरोपी कंपनी सूर्या फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड और उसके निदेशकों/प्रवर्तकों राजीव गोयल और अलका गोयल ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ को 828.50 करोड़ रुपए को नुकसान पहुंचाया और आपराधिक गतिविधियों के जरिए खुद के लिए नाजायज लाभ प्राप्त किया।

बैंक से इनलैंड लेटर ऑफ क्रेडिट (आईएलसी) जारी करने के लिए चालान, परिवहन विवरण, लॉरी रसीद आदि जैसे फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके लोन लिया था और बाद में सूर्या फार्मास्युटिकल लिमिटेड द्वारा समूह की कंपनियों और फर्जी संस्थाओं के बैंक खातों का उपयोग करके गबन कर लिया गया। इस तरह ऋण देने वाले बैंकों को 828.50 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।

धोखाधड़ी के बाद भागे मालिक

धोखाधड़ी करने वाली कंपनी ने बैंक से विदेशी साख पत्र (एफएलसी) जारी करने के लिए जाली बिल ऑफ लैडिंग, आयात चालान और शिपिंग लाइन के दस्तावेजों का भी इस्तेमाल किया। सूर्या फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड ने धोखाधड़ी से जारी किए गए अंतर्देशीय और विदेशी साख पत्रों से धन की राउंड-ट्रिपिंग के माध्यम से अपने बैंक खातों में पीओसी प्राप्त किया।

अपराधों को करने के बाद राजीव गोयल और अलका गोयल भारत से भाग गए और उन्हें सीजेएम, यूटी, चंडीगढ़ की अदालत ने 10 जुलाई 2017 को एक आदेश में घोषित अपराधी घोषित कर दिया।

गहन जांच के बाद ईडी ने एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया। जिसमें 185.13 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति जब्त की गई। इसके बाद 4 अप्रैल 2024 को ईडी ने विशेष न्यायालय चंडीगढ़ के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की। कुर्क की गई संपत्तियों में जम्मू के सांबा में स्थित 80 कनाल भूमि पर एक इमारत, संयंत्र और मशीनरी, फर्नीचर और जुड़नार शामिल हैं।

Girl in a jacket Girl in a jacket Girl in a jacket Girl in a jacket
Girl in a jacket Girl in a jacket Girl in a jacket Girl in a jacket Girl in a jacket
Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest news
Aaj ka Panchang: आज है बैकुंठ चतुर्दशी, भगवान विष्णु और शिव जी की करें पूजा Punjab News: पराली जलाने के आंकड़ों में पिछले वर्ष की तुलना में आई कमी Punjab News: मुख्यमंत्री की ओर से पंजाब को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए सामूहिक प्रयास का आह्वान Punjab News: संधवां द्वारा पंजाब के किसानों से फसली विविधता अपनाने का आह्वान Punjab News: पंजाब राज्य चुनाव आयोग द्वारा नगर निगमों और नगर परिषदों के शेड्यूल जारी Punjab News: डा. रवजोत सिंह द्वारा इस जिले के दरिया की साफ सफाई के लिए उच्च स्तरीय बैठक Jalandhar News: जालंधर में ग्रीन काउंटी में फिर से अवैध काम शुरु, विला का निर्माण जारी Jalandhar News: नगर निगम चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने जारी किया ये आदेश Punjab News: ETO द्वारा उत्तरी राज्यों में पराली की समस्या के समाधान के लिए केंद्र से बायोमास पावर प... Punjab News: तीन कर्मचारियों को विशेष सचिव/मंत्री के तौर पर किया पदोन्नत