Private Property: भूमि अधिग्रहण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार से छीना अधिकार

Muskan Dogra
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Supreme-Court

डेली संवाद, नई दिल्ली। Private Property: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने निजी संपत्ति और उसे सार्वजनिक कल्याण के लिए हासिल करने और उपयोग करने की राज्य की शक्ति पर एक बड़ा फैसला सुनाया है।

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सीजेआई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने बहुमत से फैसला सुनाया कि राज्य सरकार सभी निजी संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकती, वह केवल कुछ संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है।

इस फैसले के साथ ही 9 जजों की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के 1978 के ऐतिहासिक फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) के दायरे से जुड़े मामले में दिया है।

बेंच ने 1978 में दिए जस्टिस कृष्ण अय्यर के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि, ‘सभी निजी संपत्तियों पर राज्य सरकारें कब्जा कर सकती हैं।’ CJI बोले- पुराना फैसला विशेष आर्थिक, समाजवादी विचारधारा से प्रेरित था।

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