Private Property: भूमि अधिग्रहण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार से छीना अधिकार

Muskaan Dogra
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Punjab Government
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डेली संवाद, नई दिल्ली। Private Property: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने निजी संपत्ति और उसे सार्वजनिक कल्याण के लिए हासिल करने और उपयोग करने की राज्य की शक्ति पर एक बड़ा फैसला सुनाया है।

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सीजेआई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने बहुमत से फैसला सुनाया कि राज्य सरकार सभी निजी संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकती, वह केवल कुछ संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है।

इस फैसले के साथ ही 9 जजों की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के 1978 के ऐतिहासिक फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) के दायरे से जुड़े मामले में दिया है।

बेंच ने 1978 में दिए जस्टिस कृष्ण अय्यर के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि, ‘सभी निजी संपत्तियों पर राज्य सरकारें कब्जा कर सकती हैं।’ CJI बोले- पुराना फैसला विशेष आर्थिक, समाजवादी विचारधारा से प्रेरित था।

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मुस्कान डोगरा, डेली संवाद ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वे क्राइम, राजनीति और लोकल खबरों पर दमदार पकड़ रखते हैं। वह 4 सालों से अधिक समय से Daily Samvad (Digital) में पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने पत्रकारिता करियर की शुरुआत डेली संवाद से की। उन्होंने हरियाणा के महर्षि दयानंद युनिवर्सिटी से मास कॉम्यूनिकेशन की डिग्री हासिल की है।
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