Punjab News: पंजाब के इस जिले में शराब की बिक्री पर रोक, जारी हुए आदेश

Daily Samvad
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Liquor Shops Closed

डेली संवाद, खन्ना। Punjab News: शराब पीने के शौकीनों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल, पंजाब के फतेहगढ़ साहिब की डिप्टी कमिश्नर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सोना थिंद ने पंजाब एक्साइज एक्ट 1914 की धारा 53 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब (Fatehgarh Sahib) और गुरुद्वारा श्री ज्योति सरूप साहिब के तीन किलोमीटर के दायरे में शराब (Liquor) बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।

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इसके अलावा अनाज मंडी सरहिंद, सानीपुर रोड, जीटी रोड बाड़ा, चावला चौक सरहिंद, रेलवे रोड सरहिंद, रेलवे रोड हमांयुपुर, भट्टी रोड सरहिंद और खानपुर इलाके में शराब के ठेकों और अहातों, होटलों आदि में शराब के सेवन करने पर पाबंदी लगाई है।

DC Dr. Sona Thind giving information
DC Dr. Sona Thind giving information

इन इलाकों में कोई व्यक्ति बाहर से भी शराब का सेवन करके नहीं आएगा। यह आदेश 25 दिसंबर को शुरू होने वाली शहीदी सभा को लेकर जारी किए गए। 27 दिसंबर की रात 12 बजे तक आदेश लागू रहेंगे।

अधिकारियों को सख्ती के निर्देश

डिप्टी कमिश्नर ने इन आदेशों को सख्ती से लागू करने के लिए जिला पुलिस प्रमुख और सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त की जिम्मेदारी तय की है।

जारी किए पाबंदी आदेशों में कहा है कि फतेहगढ़ साहिब में 25 दिसंबर से 27 दिसंबर तक आयोजित होने वाली शहीदी सभा में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। शहीदी सभा के वातावरण की पवित्रता बनाए रखने के लिए यह पाबंदी लगाई गई है।















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