डेली संवाद, लुधियाना। Holiday News: पंजाब में छुट्टी रद्द होने की खबर सामने आ रही है। दरअसल, जिन लोगों ने एक सप्ताह के भीतर बकाया प्रॉपर्टी टैक्स (Property Tax) जमा नहीं करवाया, उन्हें 31 दिसंबर के बाद 10 प्रतिशत जुर्माना देना होगा। यह जानकारी नगर निगम (Municipal Corporation) आयुक्त आदित्य द्वारा दी गई है।
यह भी पढ़ें: कनाडा में भारतीयों के लिए खास अप्लीकेशन बंद, पंजाबी छात्रों पर पड़ेगा बड़ा असर
उन्होंने कहा कि सरकार की पॉलिसी के अनुसार 31 मार्च से लेकर 30 सितंबर तक मौजूदा वित्तीय वर्ष का प्रापर्टी टैक्स जमा करवाने पर 10 फीसदी छूट दी जाती है, जिसके बाद 31 दिसंबर तक पूरा प्रापर्टी टैक्स देना पड़ता है पर इसके बाद बकाया प्रापर्टी टैक्स जमा करवाने वालों को 10 फीसदी जुर्माना देना पड़ेगा।
खुले रहेंगे दफ्तर
प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की समय सीमा एक सप्ताह बाद खत्म हो जाएगी। इसे देखते हुए लोगों की सुविधा के लिए यह निर्णय लिया गया है कि 28, 29 दिसंबर को छुट्टियों के दौरान भी नगर निगम के कार्यालय खुले रहेंगे।