डेली संवाद, नवांशहर। Punjab News: पंजाब (Punjab) में विदेश (Abroad) भेजने के नाम पर लगातार ठगी (Fraud) हो रही है। सरकार की सख्ती के बाद पुलिस और प्रशासन फर्जी ट्रैवल एजैंट (Fake Travel Agent), फर्जी इमीग्रेशन कंपनियों (Fake immigration companies) और फर्जी IELTS सेंटरों पर कार्रवाई तो कर रहे हैं, लेकिन फर्जीवाड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है।
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ऐसे ही एक मामला नवांशहर (Nawanshahr) से सामने आया है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 के तहत नियम 2013 के तहत धारा 6 (1) (जी) के तहत सैंटरों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं।
इनके लाइसेंस हुए रद्द
इनमें जसवीर कौर पुत्री मोहन सिंह निवासी गांव सोना तहसील नवांशहर को जारी किया गया लाइसेंस नंबर (248 एमए/एमसी2 दिनांक 26-02-2024) फर्म ‘ IELTS हब’, दूसरी मंजिल, श्री कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स, चंडीगढ़ रोड, नवांशहर को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि इसके अलावा परमजीत कौर धालीवाल पत्नी अवतार सिंह निवासी गांव दुर्गापुर तहसील नवांशहर को जारी गया गया लाइसेंस नंबर 202/एमए/एमसी2 दिनांक 05-05-2022, फर्म 4 वे IELTS सट्डी सैंटर, लौंगिया काम्पलैकेस, राहों रोड, नजदीक ट्रक वर्कशॉप, नवांशहर को प्रभाव से रद्द कर दिया गया।
SSP की रिपोेर्ट के बाद एक्शन
उन्होंने कहा कि उक्त याचिकाकर्ताओं द्वारा लाइसेंस रद्द करने के लिए दिए गए आवेदन और वरिष्ठ पुलिस कप्तान शहीद भगत सिंह नगर की रिपोर्ट के आधार पर उक्त दोनों लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिनियम/नियमावली के अनुसार उक्त लाइसेंसधारी अपने अथवा अपनी फर्म के विरूद्ध किसी भी प्रकार की शिकायत आदि के लिए हर प्रकार से उत्तरदायी होंगे तथा उसकी क्षतिपूर्ति के लिए भी उत्तरदायी होंगे।