डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब (Punjab) में चाइना डोर (China Door), सिंथेटिक सामग्री और मांझे से बनी डोर पर राज्य में पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये आदेश पंजाब (Punjab) के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Punjab Pollution Control Board) द्वारा जारी किए गए हैं। इस संबंध में पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Punjab Pollution Control Board) द्वारा सजा का भी प्रावधान है।
यह भी पढ़ें: कनाडा में PR को लेकर नए नियमों की घोषणा, पंजाब के लोगों पर क्या पड़ेगा असर, पढ़ें
बताया गया है कि 05 जनवरी यानि आज से पर्यावरण अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश जारी किए गए हैं कि पंजाब (Punjab) राज्य में नायलॉन, प्लास्टिक, चाइना डोर/मांझा और किसी भी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बनी पतंग उड़ाने वाली डोर और किसी भी सिंथेटिक डोर जिस पर कोई कांच या नुकीला पदार्थ न हो और पतंग उड़ाने वाली डोर के निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद, आपूर्ति, आयात और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
जुर्माना लगेगा
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों या इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत जारी निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उस पर कम से कम 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा जिसे बढ़ाकर 15 लाख रुपये किया जा सकता है।
विभाग ने प्रदेशवासियों से भी अपील की है कि पतंगबाजी के लिए प्रतिबंधित चाइना डोर, नायलॉन, सिंथेटिक धागे का इस्तेमाल न करके सरकार के इस नेक काम में सहयोग करें। विभाग ने यह भी कहा है कि यदि कोई व्यक्ति चाइना डोर पकड़ता है तो उसे पुरस्कृत किया जाएगा।