डेली संवाद, जालंधर। Jalandhar News: जालंधर में सीनियर डिप्टी मेयर समेत आम आदमी पार्टी (AAP) के 5 पार्षदों के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में इन पांचों के चुनाव को चुनौती दी गई है। चुनौती कांग्रेस (Congress) की तरफ से दायर की गई है। कांग्रेस के लीगल सेल ने इन वार्डों पर हुए चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए एसडीएम की अदालत में याचिका दायर की है।
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जानकारी के मुताबिक जालंधर (Jalandhar) में कांग्रेस (Congress) के लीगल सेल के साथ वार्ड-80 के कांग्रेसी नेता रवि सैनी ने एसडीएम की कोर्ट में याचिका दायर की है। रवि सैनी द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि वार्ड-80 से AAP के प्रत्याशी अब पार्षद अश्वनी अग्रवाल का नामांकन पत्र सही से नहीं भरा हुआ था, इसके बावजूद भी ईआरओ ने नामांकन पत्र रद्द नहीं किया।
400 वोटों की हेराफेरी
इसके अलावा रवि सैनी ने दायर याचिका में आरोप लगाया है कि जिला प्रशासन के साथ मिलकर AAP प्रत्याशी अब पार्षद अश्वनी अग्रवाल ने 400 वोटों की हेराफेरी की। इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन इस पर तत्कालीन ईआरओ कम एसडीएम ने कोई कार्रवाई नहीं की।
वार्ड नंबर-10 से कांग्रेस के प्रत्याशी मंगा सिंह मुद्दड़ ने AAP के प्रत्याशी रहे और अब सीनियर डिप्टी मेयर बलबीर सिंह बिट्टू के खिलाफ याचिका दायर की है। इसके साथ ही बलबीर सिंह बिट्टू की पत्नी और वार्ड-11 से AAP प्रत्याशी अब पार्षद करमजीत कौर के खिलाफ वार्ड के वोटर अनिल कुमार ने याचिका दायर की है।
बलबीर बिट्टू के नामांकन सही नहीं
दायर याचिका में कहा गया है कि बलबीर बिट्टू और उनकी पत्नी करमजीत कौर का नामांकन ठीक नहीं है। नमांकन पत्रों के साथ जो दस्तावेज लगाए गए न तो वह एफीडेविट था, न ही उसे नोटरी अटेस्ट कराया गया था। इसके साथ ही वार्ड-10 और वार्ड-11 में सरकारी मशीनरी का दुरुपोय किया गया। यही नहीं विधायक ने बूथ में जाकर वोटरों को प्रभावित किया।
इसी तरह वार्ड-24 से कांग्रेस के उम्मीदवार सतीश धीर द्वारा एसडीएम की कोर्ट में याचिका लगाई गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि AAP के उम्मीदवार अब पार्षद अमित ढल्ल के नामांकन पत्र सही नहीं थे। क्योंकि अमित ढल्ल अंडर सेक्शन 353, 186, 160, 148 आईपीसी के तहत कनविक्ट है, और एफआईआर नंबर 130 डेट 27-09-2009 अंडर सेक्शन 307, 353, 333, 186, 148 व 25/27 आर्म एक्ट पुलिस डिविजनल नंबर 1 है।
वोटिंग और काउंटिंग में गड़बड़ी
वहीं, वार्ड नंबर-48 से 1 वोट से हारने वाले आजाद उम्मीदवार शिवनाथ शिब्बू ने भी एसडीएम की कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। शिब्बू के मुताबिक AAP के प्रत्याशी अब पार्षद हरजिंदर सिंह लाडा ने मतदान और उसके बाद काउंटिंग में हेराफेरी की है।
आपको बता दें कि नगर निगम चुनाव में 13 रिटर्निंग अफसर बनाए गए थे। इनमें दो एसडीएम के भूमिका महत्वपूर्ण थी। दोनों एसडीएम के पास कंट्रोलर, ईआरओ की जिम्मेदारी थी। अब इन्हें तीसरी भूमिका इलेक्शन ट्रिब्यूनल के प्राजाइडिंग अफसर के रूप में दी गई है।
इन अफसरों को बनाया पार्टी
जिला निर्वाचन अधिकारी ने एसडीएम रणदीप हीर को वार्ड संख्या 1 से वार्ड- 21 तक कंट्रोलर नियुक्त किया था, जबकि वार्ड- 8 से लेकर वार्ड-14 तक इन्हें इलक्टोरल रजिस्ट्रेशन आफिसर (ईआरओ) भी बनाया गया था। इसी तरह एसडीएम बलबीर राज को वार्ड- 43 से लेकर वार्ड- 63 तक कंट्रोलर और वार्ड- 43 से लेकर वार्ड- 49 तक ईआरओ नियुक्त किया गया था।
इसके अलावा जेडीए के एसीओ दरबारा सिंह को वार्ड- 64 से वार्ड- 85 तक कंट्रोलर, और वार्ड- 22 से लेकर वार्ड 28 तक ईआरओ नियुक्त किया गया था। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर संजय कुमार को वार्ड- 78 से लेकर वार्ड- 85 तक ईआरओ नियुक्त किया गया था।
जिन पर गड़बड़ी का आरोप, वही करेंगे सुनवाई
चुनाव के खिलाफ एसडीएम की कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है, उसमें इन अफसरों को पार्टी बनाया गया है। हैरानी की बात तो यह है कि जिन अफसरों पर चुनाव में गड़बड़ी करवाने का आरोप है, वही अफसर इसकी सुनवाई करेंगे।
आपको बता दें कि आनन फानन में निगम चुनाव की तिथियां घोषित तो कर दी गई, लेकिन नामांकन के पहले दो दिनों तक जिला प्रशासन ने वोटर लिस्ट ही फाइनल नहीं कर सकी थी, जिससे नामांकन दो दिन देर से हुए। जबकि निर्वाचन आयोग को 7 दिसंबर 2024 तक वोटर लिस्ट सार्वजनिक करनी थी।
ईआरओ पर ये आरोप
तय समय पर वोटर लिस्ट फाइनल नहीं की, 7 दिसंबर की बजाए वोटर लिस्ट 10 दिसंबर 2024 को को जारी की गई। वोटर लिस्ट सही नहीं बनाई, सप्लीमेंट लिस्ट में हेराफेरी कई गई और वोटर लिस्ट में देरी की गई। इस संबंध में पंजाब कांग्रेस के लीगल सेल के जनरल सैक्रेटरी और लीगल एडवाइजर परमिंदर सिंह विग ने कहा है कि बतौर वकील उन्होंने तीन याचिका दायर की है।