Sim Card Rule: सिम कार्ड बेचने के लिए जरूरी होगा ये काम, नहीं तो देना होगा जुर्माना

Muskaan Dogra
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Punjab Government
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डेली संवाद, चंडीगढ़। Sim Card Rule: 1 अप्रैल से देश में सिम कार्ड बेचने के नियम बदलने जा रहे हैं। 1 अप्रैल के बाद अपंजीकृत डीलर सिम कार्ड नहीं बेच सकेंगे। अगर वे ऐसा करते पाए गए तो उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।

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दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunications) ने सभी मोबाइल कंपनियों के फ्रेंचाइजी, वितरकों और एजेंटों से तुरंत पंजीकरण कराने को कहा है। सरकार लंबे समय से फर्जी सिम कार्ड की बिक्री पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। इस प्रयास में सिम कार्ड डीलरों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया।

कई बार समय सीमा को बढ़ाया गया

सरकार ने सभी एजेंटों, वितरकों और फ्रेंचाइजी को अगस्त 2023 तक अपना पंजीकरण कराने को कहा, जिसके लिए 12 महीने की समय सीमा निर्धारित की गई है। इस समय सीमा को कई बार बढ़ाया गया है और वर्तमान में इसे 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है।

देश में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने वाली निजी कंपनियों ने अपने एजेंटों और वितरकों को पंजीकृत कर लिया है, लेकिन सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी बीएसएनएल इसमें समय ले रही है। कंपनी ने अपने सॉफ्टवेयर में दिक्कत का हवाला देते हुए सरकार से समय मांगा था।

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मुस्कान डोगरा, डेली संवाद ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वे क्राइम, राजनीति और लोकल खबरों पर दमदार पकड़ रखते हैं। वह 4 सालों से अधिक समय से Daily Samvad (Digital) में पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने पत्रकारिता करियर की शुरुआत डेली संवाद से की। उन्होंने हरियाणा के महर्षि दयानंद युनिवर्सिटी से मास कॉम्यूनिकेशन की डिग्री हासिल की है।
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