Passport Rules: पासपोर्ट बनवाने वालों के लिए बड़ी खबर, अब इस सर्टिफिकेट के बिना नहीं बना पाएंगे

Muskaan Dogra
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डेली संवाद, चंडीगढ़। Passport Rules: पासपोर्ट (Passport) बनवाने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है खबर है कि केंद्र सरकार ने पासपोर्ट आवेदकों के लिए नियमों में संशोधन किया है।

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मिली जानकारी के मुताबिक नए संशोधनों के अनुसार, अब 1 अक्टूबर 2023 को या उसके बाद पैदा हुए आवेदकों के लिए, सरकार और संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र ही जन्म तिथि का एकमात्र प्रमाण होगा।

आधिकारिक नोट जारी किया गया

इसके अभाव में जन्म तिथि सही नहीं मानी जाएगी। पासपोर्ट नियम, 1980 में संशोधन को लागू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा इस सप्ताह एक आधिकारिक नोट जारी किया गया था। अधिकारियों ने कहा कि आधिकारिक गजट में संशोधन प्रकाशित होने के बाद नए नियम लागू होंगे।

इन नए नियमों के मुताबिक, 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्मे लोगों की जन्मतिथि के प्रमाण के लिए केवल जन्म प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। यह जन्म प्रमाण पत्र जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार, नगर निगम या जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत अधिकृत किसी उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए।

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मुस्कान डोगरा, डेली संवाद ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वे क्राइम, राजनीति और लोकल खबरों पर दमदार पकड़ रखते हैं। वह 4 सालों से अधिक समय से Daily Samvad (Digital) में पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने पत्रकारिता करियर की शुरुआत डेली संवाद से की। उन्होंने हरियाणा के महर्षि दयानंद युनिवर्सिटी से मास कॉम्यूनिकेशन की डिग्री हासिल की है।
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