Punjab News: होला-मोहल्ला के दौरान इन पर लगा पूरी तरह प्रतिबंध

Mansi Jaiswal
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डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: 10 मार्च से 15 मार्च, 2025 तक श्री कीरतपुर साहिब और श्री आनंदपुर साहिब में होला-मोहल्ला (Hola-Muhalla) मनाया जा रहा है। किसी भी अप्रिय घटना से श्रद्धालुओं को बचाने के लिए ट्रैक्टरों और ट्रकों पर स्पीकरों के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है।

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इस संबंध में जानकारी देते हुए एस.एस.पी., रूपनगर गुलनीत सिंह खुराना ने बताया कि राज्य के सभी जिलों के पुलिस प्रशासन को पहले ही सूचित कर दिया गया है कि वे अपने-अपने जिलों/यूनिटों के तहत आने वाले पुलिस थानों के प्रमुख अधिकारियों और ट्रैफिक इंचार्जों के माध्यम से ट्रक यूनियनों के प्रतिनिधियों और पंचायतों को यह निर्देश दें कि कोई भी डबल डेकर ट्रक/वाहन, ट्रैक्टर-ट्रॉली (Tractors) पर लगे बड़े स्पीकर, मोटरसाइकिलों पर प्रेशर हॉर्न और बिना साइलेंसर वाले मोटरसाइकिल चालक होला-मुहल्ला के दौरान आनंदपुर साहिब और कीरतपुर साहिब न आ सकें।

ध्वनि प्रदूषण करने वाले स्पीकरों को…

उन्होंने कहा कि ट्रैफिक नियमों और कानून का उल्लंघन करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी और मौके पर ही वाहनों से ध्वनि प्रदूषण करने वाले स्पीकरों को हटाकर आगे भेजा जाएगा।

गुलनीत खुराना ने बताया कि होला-मोहल्ला मेले के दौरान देश और विदेश से आने वाली संगत को स्पीकरों की आवाज़ से होने वाली परेशानी को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है कि मेले के दौरान किसी भी स्पीकर वाले डबल डेकर ट्रक/वाहन को रूपनगर जिले में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि साल 2023 में होला-मोहल्ला के दौरान एक सिख युवक की मृत्यु हो गई थी, जिसका कारण केवल ट्रैक्टर पर लगे लाउड स्पीकर थे। इसी वजह से उन्होंने समस्त संगतों से पुलिस प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की, ताकि किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके।




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