डेली संवाद, जालंधर। Jalandhar News: जालंधर नगर निगम (Jalandhar Municipal Corporation) की बिल्डिंग ब्रांच ने अवैध कालोनियों और अवैध इमारतों पर कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में बिल्डिंग ब्रांच ने एक बार फिर से जेपी नगर स्थित अग्रवाल लीवर एंड गट सुपर स्पेशलिटी अस्पताल (Aggarwal Liver Hospital) को नोटिस जारी किया है।
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जालंधर (Jalandhar) मेयर वनीत धीर (Mayor Vaneet Dhir) और कमिश्नर गौतम जैन (Gautam Jain, IAS) के आदेश के बाद आज बिल्डिंग ब्रांच ने अवैध कालोनियों में बन रही कोठियों और जेपी नगर स्थित अग्रवाल लीवर अस्पताल को नोटिस जारी किया है।

3 दिन में मंजूरी दिखाने को कहा
जेपी नगर स्थित अग्रवाल लीवर अस्पताल को इससे पहले दो नोटिस जारी किया गया है, साथ ही सील करने के भी आदेश जारी हुए थे। निगम अधिकारी सुखदेव वशिष्ठ के मुताबिक जेपी नगर विकास स्कीम में अवैध रूप से चल रहे Aggarwal Liver Hospital को नोटिस जारी कर तीन दिन मे मंजूरी दिखाने के लिए कहा गया है।
अभिषेक बख्शी ने की शिकायत
आरटीआई एक्टिविस्ट रवि छाबड़ा के साथ साथ समाज सेवक अभिषेक बख्शी ने जेपी नगर स्थित अग्रवाल लीवर अस्पताल की शिकायत मुख्यमंत्री दफ्तर समेत, स्थानीय निकाय विभाग के डायरेक्टर, नगर निगम जालंधर के कमिश्नर और एमटीपी जालंधर को कई बार शिकायत की है। बख्शी की शिकायत के बाद अग्रवाल लीवर अस्पताल को सील करने के आदेश भी जारी हो चुके हैं, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हुई।

उधर, नोटिस भेजने वाले निगम अधिकारी ने बताया कि जेपी नगर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट स्कीम का हिस्सा है। यहां किसी भी तरह की कारोबारी गतिविधियां नहीं की जा सकती है। रिहाइशी इलाके में अस्पताल नहीं बनाया जा सकता है। इसे लेकर नोटिस जारी किया गया है। जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।
आरटीआई एक्टिविस्ट रवि छाबड़ा ने बताया कि अग्रवाल अस्पताल ने इंप्रूवमेंट ट्रस्ट स्कीम का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि अग्रवाल अस्पताल पर कार्रवाई के लिए पिछले कई महीने से वे शिकायत करते आए हैं।


