डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: मानक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सरकारी स्कूलों के प्रबंधन में माता-पिता की भागीदारी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (Bhagwant Mann) के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने आज ‘पंजाब राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कम्पलसरी एजुकेशन रूल्स-2011’ में संशोधन को मंजूरी दे दी है।
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इस संबंध में फैसला आज सुबह यहां पंजाब सिविल सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया। इस पर विस्तृत जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस संशोधन का उद्देश्य स्कूल प्रबंधकीय कमेटियों में माता-पिता के साथ-साथ सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना है, ताकि राज्यभर के सरकारी स्कूलों में व्यापक स्तर पर अकादमिक विकास हो सके।
संख्या मौजूदा 12 से बढ़कर 16 हो जाएगी
इस संशोधन के साथ सरकारी स्कूलों की स्कूल प्रबंधकीय समितियों में सदस्यों की संख्या मौजूदा 12 से बढ़कर 16 हो जाएगी, जिनमें 12 सदस्य विद्यार्थियों के माता-पिता होंगे जबकि बाकी चार सदस्य शिक्षा, खेल और सहायक क्षेत्रों से होंगे। इससे विषय आधारित गतिविधियों में माता-पिता और विभिन्न क्षेत्रों की शख्सियतों की भागीदारी बढ़ेगी और खास विशेषज्ञता हासिल होगी।
ट्रांसफर ऑफ प्रिजन एक्ट-1950 में संशोधन की मंजूरी
एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने मुकदमे के अधीन कैदियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए ‘ट्रांसफर ऑफ प्रिजन एक्ट-1950’ में संशोधन की मंजूरी दे दी है। यह प्रक्रिया दोनों राज्यों की सहमति से की जाएगी, जहां मुकदमे के अधीन कैदी वर्तमान में बंद हैं और ट्रायल कोर्ट की स्वीकृति के बाद जिस राज्य में उन्हें स्थानांतरित किया जाना है। यह कदम पंजाब की जेलों में भीड़भाड़ की स्थिति को सुधारने में मददगार होगा।
नए नियम बनाने की हरी झंडी
मंत्रिमंडल ने बड़े जनहित में सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास विभाग के ग्रुप-ए के लिए नए नियम बनाने को भी मंजूरी दी है। इससे विभाग के कार्यों को सुचारू बनाने में मदद मिलेगी, जिससे कमजोर और पिछड़े वर्गों को बहुत लाभ होगा।
नियुक्तियों के नियमों और शर्तों को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने पंजाब तीर्थ यात्रा कमेटी के चेयरमैन और सदस्यों एवं पंजाब विरासत और पर्यटन प्रचार बोर्ड के सलाहकार की नियुक्ति के लिए नियमों और शर्तों को भी मंजूरी दे दी है।


