Punjab News: आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने उठाया बड़ा कदम

Muskan Dogra
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Social Security, Women and Child Development Minister, Dr. Baljit Kaur

डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर (Baljit Kaur) ने बताया कि पंजाब सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 2549 लाभार्थियों के लिए 12.99 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

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इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आशीर्वाद योजना के तहत जिलों – बरनाला, बठिंडा, फरीदकोट, फिरोजपुर, श्री फतेहगढ़ साहिब, फाजिल्का, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, मानसा, श्री मुक्तसर साहिब, पटियाला, पठानकोट, रूपनगर, एसएएस नगर, संगरूर, मलेरकोटला और तरनतारन के कुल 2549 लाभार्थियों की आवेदन प्राप्त हुई थीं।

12.99 करोड़ रुपये की राशि जारी

इन लाभार्थियों को कवर करने के लिए 12.99 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। सामाजिक न्याय मंत्री ने बताया कि इस राशि के तहत बरनाला के 38, बठिंडा के 33, फरीदकोट के 62, फिरोजपुर के 8, श्री फतेहगढ़ साहिब के 28, फाजिल्का के 67, होशियारपुर के 195, जालंधर के 85, कपूरथला के 27 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता दी गई है।

इसी प्रकार, मानसा के 175, श्री मुक्तसर साहिब के 89, पटियाला के 406, पठानकोट के 224, रूपनगर के 384, एसएएस नगर के 230, संगरूर के 280, मलेरकोटला के 99 और तरनतारन के 119 लाभार्थियों को भी वित्तीय लाभ प्रदान किया गया है। आशीर्वाद योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा कम आय वाले परिवारों की बेटियों की शादी के लिए 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

सरकार अन्य वर्गों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध

उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार अन्य वर्गों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है और अनुसूचित जातियों, पिछड़ी श्रेणियों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों के कल्याण के लिए भी लगातार कार्य कर रही है।

कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि आशीर्वाद योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक पंजाब राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, उसका परिवार गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए और वह अनुसूचित जाति, पिछड़ी श्रेणियों या अन्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से संबंधित होना चाहिए। साथ ही, परिवार की कुल वार्षिक आय 32,790 रुपये से कम होनी चाहिए। ऐसे परिवारों की दो बेटियां इस योजना का लाभ लेने की पात्र हैं।

डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती राशि

उन्होंने आगे बताया कि वित्तीय सहायता की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजी जाती है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार समाज के हर वर्ग के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए तेजी से कार्य कर रही है















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