Jalandhar News: जालंधर के डीसी की सख्ती, पूरे जिले में इसपर लगा दिया बैन

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डेली संवाद, जालंधर। Jalandhar News: जालंधर (Jalandhjar) के जिला मैजिस्ट्रेट कम-डिप्टी कमिश्नर (DC) डा. हिमांशु अग्रवाल (Dr, Himanshu Aggarwal, IAS) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जालंधर के अधिकार क्षेत्र को ‘नो ड्रोन जोन’ घोषित किया है।

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जालंधर के (Jalandhar) डीसी के इस आदेश के बाद ड्रोन और मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) उड़ान पर तत्काल प्रभाव से सख्त प्रतिबंध होगा। आदेश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए यूएवी/ड्रोन के उपयोग में शामिल पुलिस और सशस्त्र बलों को भी निर्देश दिया गया है कि वे यूएवी/ड्रोन की तैनाती से पहले इस कार्यालय को सूचित करें।

दो महीने तक लागू रहेगा आदेश

डीसी की तरफ से जारी किया गया यह आदेश 21 मार्च 2025 को इसकी घोषणा की तारीख से अगले दो महीने तक लागू रहेगा। इस दौरान अगर ड्रोन उड़ा तो कड़ी कार्रवाई होगी।

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