Punjab News: पंजाब में अवैध खनन को रोकने के लिए मान सरकार ने उठाया बड़ा कदम

Muskan Dogra
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डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: अवैध खनन को रोकने के लिए ऐतिहासिक फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (Bhagwant Mann) के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने पंजाब रेगुलेशन ऑफ क्रशर यूनिट्स एक्ट, 2025 को लागू करने की सहमति दे दी। इस संबंध में निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर हुई मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया।

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कैबिनेट ने इस अधिनियम को पंजाब विधान सभा के चल रहे सत्र के दौरान पेश करने की भी स्वीकृति दी। इस अधिनियम से रेत और बजरी की प्रोसेसिंग में लगे क्रशर यूनिट्स और स्क्रीनिंग प्लांट्स की गतिविधियों को नियमित करने के लिए विभाग को सशक्त बनाया जाएगा। इससे राज्य में अवैध खनन को रोकने और कानूनी खनन प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद मिलेगी।

भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 में संशोधन को स्वीकृति

कैबिनेट ने पंजाब में व्यापारिक माहौल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी। इस संशोधन का उद्देश्य व्यापारिक खर्चों को कम करना और राज्य में आर्थिक प्रगति को गति देना है।

इसके तहत, यदि कोई व्यक्ति ऋण के लिए पहले ही स्टांप ड्यूटी का भुगतान कर चुका है और बाद में संपत्ति को गिरवी रखे बिना संपत्ति का हस्तांतरण करता है, तो उससे कोई अतिरिक्त स्टांप ड्यूटी नहीं ली जाएगी। यदि नए ऋण की राशि पिछले ऋण की राशि से अधिक होती है, तो केवल अतिरिक्त राशि पर ही ड्यूटी लागू होगी।




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