डेली संवाद, लुधियाना। Punjab News: पंजाब (Punjab) में वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि अब वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ने वाली है क्योंकि ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा सख्त आदेश जारी किए है।
यह भी पढ़ें: कनाडा सरकार ने एक्सप्रेस एंट्री में किया गया बदलाव, पंजाबियों पर पड़ेगा असर
मिली जानकारी के मुताबिक अब चालान को 90 दिनों के भीतर भुगतान करना होगा अगर ऐसा नहीं किया तो विभाग आपको सॉफ्टवेयर में ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। ब्लैकलिस्ट होने के बाद वाहन को ना तो ट्रांसफर किया जा सकता और न ही रजिस्ट्रेशन रिन्यू की जा सकती है।
ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने जारी किए आदेश
इसके अलावा बीमा क्लेम लेने में भी दिक्कत आ सकती है। इस संबंध में अतिरिक्त स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने राज्य के सभी आर.टी.ए. और आर.टी.ओ को आदेश जारी कर दिए हैं। बता दे कि वाहन चालक निर्धारित समय के भीतर चालान का निपटारा नहीं करते हैं, जिसके कारण बड़ी संख्या में चालान बकाया रह जाते हैं।