डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab & Haryana High Court) ने बुधवार को चंडीगढ़ में शराब ठेकों की टेंडर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली तीन याचिकाओं पर 3 अप्रैल के लिए नोटिस जारी किया और यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।
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चंडीगढ़ में 1 से 3 अप्रैल तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इस संबंध में आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने नए ठेके आवंटित करने के आदेश पर 3 अप्रैल तक रोक लगा दी है। ठेकों की टेंडरिंग और आवंटन के खिलाफ कई आवेदकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
याचिका में आरोप लगाया गया कि शहर के 97 में से 91 ठेके एक ही समूह को आवंटित कर दिए गए, जिसके परिणामस्वरूप शहर के ठेकों पर समूह का एकाधिकार हो जाएगा। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक आवंटन आदेश पर रोक लगा दी है। पिछले साल 31 मार्च तक जो ठेके आवंटित हुए थे, वे जारी रहेंगे।


