डेली संवाद, जालंधर। Jalandhar News: जालंधर (Jalandhar) के पादरी बजिंदर सिंह की जीरकपुर की महिला से यौन उत्पीड़न करने के मामले को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि मोहाली कोर्ट ने फैसला सुना दिया है।
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मिली जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने पादरी को दोषी करार दे दिया है। इसके साथ ही पादरी की सजा को लेकर कोर्ट ने 1 अप्रैल की तारीख दी है। बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल को पादरी को सजा सुनाई जाएगी।
यौन शोषण का आरोप लगाया
बता दे कि जीरकपुर की महिला ने पादरी बजिंदर सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाया था उसने बताया कि पादरी ने ताजपुर गांव में ‘द चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विस्डम’ के पादरी बजिंदर सिंह ने जालंधर में गलत हरकत की थी।
पादरी महिला को भेजता था अश्लील मैसेज
इसके साथ ही पादरी ने महिला का नंबर लेकर उसको अश्लील मैसेज भेजता था और उसने महिला को अकेले केबिन में बिठाना शुरू कर दिया था यहां वहन पीड़ित महिला के साथ गलत हकरते करता था। जिसके बाद महिला ने पादरी बजिंदर सिंह के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई।
जीरकपुर पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर पादरी बजिंदर सिंह समेत कुल 7 लोगों पर केस दर्ज किया था। केस में पादरी के साथ अकबर भट्टी, राजेश चौधरी, सुच्चा सिंह, जतिंदर कुमार, सितार अली और संदीप उर्फ पहलवान को नामजद किया गया था। इस मामले में पादरी की पहले भी गिरफ्तारी हो चुकी है।