डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: माल एवं पुनर्वास मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया (Hardeep Singh Mundia) ने कहा कि पंजाब विधानसभा द्वारा आज पारित भारतीय अश्टाम (पंजाब संशोधन) विधेयक 2025 से राज्य में व्यापार अनुकूल माहौल को बढ़ावा मिलेगा। इससे व्यापारिक लागतें कम होंगी और पंजाब में आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।
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आज यहां जारी एक प्रेस बयान में मुंडिया ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (Bhagwant Mann) के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा राज्य में व्यापार को सुगम बनाने के उद्देश्य से भारतीय अश्टाम अधिनियम, 1899 में संशोधन करते हुए भारतीय अश्टाम (पंजाब संशोधन) विधेयक 2025 को पंजाब विधानसभा में पेश किया गया था, जिसके पारित होने से राज्य के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

स्टांप ड्यूटी नहीं ली जाएगी
माल एवं पुनर्वास मंत्री ने कहा कि इस विधेयक के पारित होने से यदि कोई व्यक्ति पहले ही ऋण पर स्टांप ड्यूटी का भुगतान कर चुका है और बाद में गिरवी रखी गई संपत्ति को बिना मोर्टगेज किए किसी अन्य बैंक या वित्तीय संस्था में स्थानांतरित करता है, तो कोई अतिरिक्त स्टांप ड्यूटी नहीं ली जाएगी, जब तक कि नए ऋण की राशि पहले की राशि से अधिक न हो। ऐसी स्थिति में ड्यूटी केवल अतिरिक्त राशि पर ही लागू होगी।


