डेली संवाद, चंडीगढ़। Liquor Shops: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने चंडीगढ़ (Chandigarh) में शराब ठेकों पर लगी रोक हटा दी है। यह रोक पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने लगाई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हाई कोर्ट ने रोक लगाने का आधार नहीं बताया।
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इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले को वापस हाई कोर्ट भेज दिया है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में शराब ठेकों की टेंडर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली तीन याचिकाओं पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बुधवार को 3 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया और 1 से 3 अप्रैल तक चंडीगढ़ में शराब के ठेके बंद रखने का आदेश दिया था।
तीन अप्रैल तक लगाई थी रोक
हाईकोर्ट ने नए ठेके आवंटित करने के आदेश पर तीन अप्रैल तक रोक लगा दी थी। टेंडरिंग और ठेकों के आवंटन के खिलाफ कई आवेदकों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में आरोप लगाया गया कि शहर के 97 में से 91 ठेके एक ही समूह को आवंटित कर दिए गए, जिसके परिणामस्वरूप शहर के ठेकों पर समूह का एकाधिकार हो जाएगा।


