डेली संवाद, मोगा। Moga Sex Scandal: इस समय की बड़ी खबर पंजाब (Punjab) से सामने आ रही है। खबर है कि मोगा सेक्स स्कैंडल (Moga Sex Scandal) के मामले को लेकर कोर्ट ने सजा सुना दी है।
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मिली जानकारी के मुताबिक मोगा सेक्स स्कैंडल मामले में चारों आरोपितों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। चारों आरोपितों पर दो-दो लाख का जुर्माना भी लगाया है।
इनमें तत्कालीन एसएसपी दविंदर सिंह गरचा, पूर्व एसपी हेडक्वार्टर मोगा परमदीप सिंह संधू, पूर्व एसएचओ थाना सिटी मोगा रमन कुमार और पुलिस स्टेशन मोगा के तत्कालीन एसएचओ, पुलिस स्टेशन सिटी मोगा इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह शामिल है।
50 लोगों को रेप केस में फंसाने का आरोप
वहीं पुलिस इंस्पेक्टर रमन को एक अन्य धारा में तीन साल की साज और एक लाख जुर्माना भी लगा है। बता दें कि मोगा सेक्स स्कैंडल में दोषी करार दिए गई पुलिस अधिकारी लोगों को रेप केस में फंसाकर फर्जी तरीके से वसूली करते थे। इस मामले 50 लोगों को रेप केस में फंसाने का आरोप है।
क्या था मोगा सेक्स स्कैंडल
यह मामला 2007 में उस समय सामने आया था, जब राज्य में अकाली-भाजपा सरकार थी। मोगा के थाना सिटी ने जगराओं के एक गांव की लड़की की शिकायत पर गैंगरेप का मामला दर्ज किया था। इसके बाद पीड़ित लड़की के धारा-164 के बयान दर्ज किए। इसमें उसने करीब 50 अज्ञात लोगों पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। आरोप है कि पुलिस अधिकारियों ने इस केस की जांच में खेल ब्लैकमेलिंग करनी शुरू कर दी थी। उन्होंने केस में कई व्यापारियों और राजनेताओं के नाम शामिल करने शुरू कर दिए।
इसी दौरान मोगा के भागी के गांव के रंजीत सिंह ने एसएचओ अमरजीत सिंह द्वारा 50 हजार रुपए मांगने की ऑडियो रिकॉर्ड कर ली। उसके धमकी दी गई थी कि भुगतान न करने की स्थिति में महिला मनप्रीत कौर की शिकायत में दर्ज कर बलात्कार के मामले में उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रंजीत ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) को इसकी शिकायत की। इसके बाद यह मामला चर्चा में आ गया।