डेली संवाद, मानसा। Punjab News: पंजाब शहर (Punjab) में पाबंदी लगने की खबर सामने आ रही है। दरअसल, प्रमुख सचिव, गृह मामले एवं न्याय विभाग (गृह-2 शाखा), पंजाब सरकार, चंडीगढ़ से प्राप्त निर्देशों में जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट आकाश बांसल ने भारतीय सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनहित एवं मौजूदा स्थिति के मद्देनजर हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
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उन्होंने कहा कि यह प्रतिबंध सोशल मीडिया (Social Media) पर हथियारों के प्रदर्शन पर भी लागू होगा। आदेश में उन्होंने कहा कि हथियारों या हिंसा का महिमामंडन करने वाले गानों पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा सार्वजनिक समारोहों, धार्मिक स्थलों, शादी पार्टियों या अन्य कार्यक्रमों में हथियार ले जाने और प्रदर्शन करने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
ट्रैक्टर और संबंधित उपकरणों से जुड़े खतरनाक स्टंट पर प्रतिबंध
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मानसा जिले की सीमा के भीतर ट्रैक्टरों और संबंधित उपकरणों आदि से जुड़े खतरनाक स्टंट आयोजित करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
आदेश में उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के गृह मामले एवं न्याय विभाग (गृह-5 शाखा) के उप सचिव ने पत्र में लिखा है कि राज्य में पिछले दिनों कुछ घटनाएं घटित हुई हैं, जिनमें ट्रैक्टरों व संबंधित उपकरणों से खतरनाक स्टंट के दौरान युवाओं को गंभीर चोटें आई हैं तथा एक युवक की मौत भी हो गई है। इसलिए ट्रैक्टरों और संबंधित उपकरणों से जुड़े खतरनाक प्रदर्शन और स्टंट प्रतिबंधित हैं।