डेली संवाद, जालंधर। Jalandhar News: सचिव रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी, जालंधर (Jalandhar) अमनपाल सिंह ने बताया कि राज्य में मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का उल्लंघन करने वाले वाहनों के चालान किए जाते है।
यह भी पढ़ें: कनाडा सरकार ने एक्सप्रेस एंट्री में किया गया बदलाव, पंजाबियों पर पड़ेगा असर
यदि सैंट्रल मोटर व्हीकल रूल्ज 1989 के अधीन रूल 167 के अंतर्गत 90 दिनों के अंदर- अंदर चालान का भुगतान नहीं किया जाता तो विभाग द्वारा सबंधित व्हीकलों को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। उन्होंने आगे बताया कि वाहन ब्लैक लिस्ट होने के कारण सबंधित वाहन के मालिक किसी भी तरह की सरकारी सेवा जैसे बीमा, प्रदूषण, रजिस्ट्रेशन आदि का लाभ नहीं ले सकते।
उन्होंने लोगों से अपील की कि चालान की बनती रकम समय पर दफ़्तर सचिव, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी जालंधर में जमा करवाए। उन्होंने कहा कि चालान की बनती रकम जमा न करवाने की सूरत में वाहन को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा।