Passport Rules: पासपोर्ट बनवाने वालों के लिए बड़ी खबर, इस नियम में किया गया बड़ा बदलाव

Muskan Dogra
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Passport Rules Changed

डेली संवाद, चंडीगढ़। Passport Rules: पासपोर्ट (Passport) बनवाने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आ ही है। खबर है कि सरकार की ओर से हाल ही में पासपोर्ट को लेकर एक नियम में बड़ा बदलाव किया गया है।

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नए नियम के मुताबिक अब अगर आप शादी के बाद अपने पार्टनर का नाम पासपोर्ट में जोड़ना चाहते हैं, तो अब आपको मैरिज सर्टिफिकेट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। विदेश मंत्रालय ने इस नियम को पहले से कहीं अधिक आसान बना दिया है।

पति-पत्नी को झेलनी पड़ती थी दिक्कत

पहले अगर किसी पति पत्नी हो पासपोर्ट में अपना नाम जुड़वाना हो तो उसके लिए एक लंबी प्रक्रिया करनी होती थी और मैरिज सर्टिफिकेट भी जमा करना होता था। ऐसे में नौकरी या फिर और किसी वजह से बाहर जाने के लिए जब पासपोर्ट की जरूरत होती थी तो पति-पत्नी को दिक्कत झेलनी पड़ती थी।

बता दे कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की बात की जाए तो यहां आज भी मैरिज सर्टिफिकेट को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, जिस वजह से जब यहां के लोगों को पासपोर्ट में अपने जीवन साथी का नाम जुड़वाना होता है, तो काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

स्वघोषणा प्रमाण पत्र को दी मान्यता

विदेश मंत्रालय ने शादी के बाद अपने जीवनसाथी का नाम पासपोर्ट में जोड़ने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। इसके लिए अब स्वघोषणा प्रमाण पत्र को मान्यता दे दी है। अब लोगों को Annexure J का ऑप्शन मिलेगा।

जिस पर वह शादी की अपनी फोटो और जॉइंट फोटो अपलोड कर पाएंगे। जिस पर दोनों के जॉइंट साइन होंगे। तो साथ ही इसमें कुछ जानकारी भी दर्ज करनी होगी। इस डॉक्यूमेंट को ही मैरिज सर्टिफिकेट माना जाएगा। इसी के आधार पर पति-पत्नी का नाम पासपोर्ट में जुड़ जाएगा।














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