डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (Bhagwant Mann) की अगुवाई में पंजाब सरकार की समाज के निचले वर्गों को ऊँचा उठाने की प्रतिबद्धता के तहत पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज घोषणा की कि प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ग्रेड-4 (ग्रुप-डी) के कर्मचारियों के लिए गेहूं खरीदने हेतु ब्याज मुक्त ऋण को बढ़ाकर 9700 रुपये कर दिया गया है।
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यहां जारी प्रेस ब्यान के द्वारा जानकारी देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) की अगुवाई वाली पंजाब सरकार ने ग्रेड-4 कर्मचारियों के लिए इस महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता में लगातार वृद्धि करते हुए गेहूं खरीदने के लिए ब्याज मुक्त ऋण में पिछले तीन सालों में 21.25 प्रतिशत का इजाफा किया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार की इस प्रगलिशील पहुंच के विपरीत पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा इस वर्ग की अनदेखी की जाती रही।
ऋण की राशि को 8000 रुपये कर दिया
समाज के कमजोर वर्गों के प्रति उदासीनता के लिए पिछली कांग्रेस की अगुवाई वाली प्रदेश सरकार की आलोचना करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के चुनौतिपूर्ण कोविड-19 वर्षों के दौरान भी कांग्रेस सरकार द्वारा कोई बढ़ोतरी किए बिना केवल 7500 रुपये का ब्याज रहित गेहूं ऋण की सुविधा दी गई और बाद में चुनाव वर्ष 2021-22 के दौरान तीन सालों के बाद केवल 500 रुपये का मामूली इजाफा करते हुए इस ऋण की राशि को 8000 रुपये कर दिया गया।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इसके मुकाबले ‘आप’ की अगुवाई वाली प्रदेश सरकार ने ग्रेड-4 कर्मचारियों की भलाई के लिए निरंतर प्रतिबद्धता का सबूत दिया है। उन्होंने कहा कि इस ब्याज मुक्त ऋण की राशि को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बढ़ाकर 8500 रुपये, फिर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 9100 रुपये और अब वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बढ़ाकर 9700 रुपये कर दिया गया है।
मासिक किस्तों में वसूल किया जाएगा
वित्त मंत्री ने कहा कि ग्रेड-4 के हर योग्य कर्मचारी को 9700 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, जिससे वे वर्तमान सरकारी दर पर 2425 रुपये प्रति क्विंटल प्रति परिवार चार क्विंटल के हिसाब से गेहूं की खरीद कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह ऋण जून 2025 (जुलाई 2025 में भुगतान योग्य) की तनख्वाह से शुरू होकर, इसी वित्तीय वर्ष के भीतर पूर्ण वसूली सुनिश्चित करते हुए आसान आठ बराबर मासिक किस्तों में वसूल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रवाणित राशि 29 मई, 2025 तक प्रदेश सरकार के खजाने में से जारी कर दी जाएगी।