डेली संवाद, नई दिल्ली। RBI New Rules: अब 10 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को बैंकिंग स्वतंत्रता मिलने जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बड़ा बदलाव करते हुए बैंकों को 10 वर्ष से अधिक आयु के नाबालिगों को भी बचत खाता या सावधि जमा खाता खोलने की अनुमति दे दी है।
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इस फैसले को बच्चों को वित्तीय रूप से जागरूक और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आरबीआई द्वारा जारी संशोधित आदेशों के अनुसार, अब बैंकों को 10 वर्ष से अधिक आयु के समझदार नाबालिगों को स्वतंत्र रूप से बचत या एफडी खाते खोलने की अनुमति देने का अधिकार होगा।
पहले यह केवल माता-पिता के माध्यम से ही संभव था। अब यह सुविधा माता-पिता की उपस्थिति के बिना भी बच्चों को प्रदान की जा सकती है, यदि बैंक को लगता है कि बच्चा खाता संचालित करने में सक्षम है। आरबीआई ने सोमवार को सभी बैंकों को भेजे एक परिपत्र के जरिए यह निर्देश जारी किया।