डेली संवाद, चंडीगढ़/तरनतारन। Punjab News: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर पंजाब को अपराध मुक्त राज्य बनाने के लिए चल रहे अभियान के तहत, पंजाब की एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) ने तरनतारन पुलिस (Tarn Taran Police) के साथ मिलकर एक बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने तरनतारन में दिनदहाड़े हुए जगदीप मोला के सनसनीखेज हत्याकांड में शामिल मुख्य शूटर राहुल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है।
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उसके कब्जे से तीन जिंदा कारतूस के साथ .30 बोर की पिस्तौल बरामद की गई है। यह जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव (DGP Gaurav Yadav) ने आज यहां दी। उल्लेखनीय है कि जगदीप मोला की 5 मार्च, 2025 को दोपहर करीब 2 बजे तरनतारन में दो मोटरसाइकिल सवार युवकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जब वह अपनी रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल पर कहीं जा रहा था।
जांच जारी
डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी राहुल सिंह इस मामले का मुख्य शूटर है, जो हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा था। उन्होंने कहा कि आरोपी राहुल सिंह का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है और वह कई मामलों में मुख्य अपराधी के रूप में शामिल रहा है। डीजीपी ने कहा कि इस और अन्य आपराधिक गतिविधियों से जुड़े उसके साथियों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जांच जारी है।
इस ऑपरेशन का विवरण साझा करते हुए, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) एजीटीएफ प्रमोद बान ने बताया कि एआईजी एजीटीएफ संदीप गोयल की निगरानी में और एजीटीएफ के इंचार्ज एसआई चंद्र मोहन तथा एसएचओ सिटी तरनतारन रणजीत सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तरनतारन के गांव बाठ में आरोपी को हिरासत में लेने की कोशिश की, जिसके दौरान दोतरफा गोलीबारी हुई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि भागने की कोशिश में राहुल सिंह ने पुलिस पार्टी पर गोलीबारी की, जिसकी जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया और बाद में उसे पकड़ लिया गया।
FIR दर्ज
एआईजी संदीप गोयल ने बताया कि पुलिस टीमों ने उसके कब्जे से एक .30 बोर की पिस्तौल और तीन जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) तरनतारन अभिमन्यु राणा ने कहा कि इस हत्या और अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल उसके साथियों को पकड़ने के लिए जांच जारी है। उन्होंने आगे कहा कि आरोपी कई मामलों में शामिल रहा है और आने वाले दिनों में और सफलताएं मिलने की उम्मीद है।
इस संबंध में एफआईआर नंबर 48 दिनांक 05/03/2025 को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 और 11 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25(6) और 25(7) के तहत थाना सिटी तरनतारन में पहले ही दर्ज की जा चुकी है।