डेली संवाद, जालंधर। Jalandhar News: अधिवक्ता मयन रणौत, अधिवक्ता विक्रम दत्ता एवं तरन्नुम रणौत ने स्थायी लोक अदालत जालंधर में एक याचिका दायर की है जिसमें नगर निगम, जालंधर (Jalandhar) को आदेशित करने की मांग की गई है कि वह गुरु नानक पुरा (Guru Nanak Pura) रेलवे फाटक से लेकर चोगिट्टी चौक तक की जर्जर सड़क का पुनर्निर्माण एवं मरम्मत कराए।
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इस याचिका में उक्त सड़क की अत्यंत दयनीय स्थिति और उससे जनसाधारण को हो रही गंभीर कठिनाइयों को रेखांकित किया गया है। सड़क की स्थिति से राहगीरों, वाहन चालकों एवं क्षेत्रवासियों की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है और यह नगर निगम की घोर लापरवाही को दर्शाता है।
नोटिस जारी
मामले की गंभीरता को संज्ञान में लेते हुए, माननीय स्थायी लोक अदालत, जालंधर की पीठ, जिसमें श्री जगदीप सिंह मारोक (अध्यक्ष), श्री डी.के. शर्मा (सदस्य) एवं श्रीमती सुषमा हंडू (सदस्य) सम्मिलित हैं, ने नगर आयुक्त, जालंधर को नोटिस जारी किया है और मामले को दिनांक 16 जून 2025 के लिए सूचीबद्ध किया है।
यह याचिका अधिवक्ता मयन रणौत द्वारा नागरिक हित में किए जा रहे निरंतर विधिक प्रयासों का भाग है, जिसका उद्देश्य प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करना और नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करना है।