Punjab News: अवैध कालोनी पर चला बुलडोजर, कालोनाइजर पर दर्ज होगी FIR

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डेली संवाद, अमृतसर। Punjab News: Illegal Colony Amritsar News -पंजाब सरकार (Punjab Government) अवैध कालोनियों के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है, जिससे लोगों के खून पसीने की कमाई अवैध कालोनी काटने वाले कालोनाइजर ठग न सके। पंजाब (Punjab) के अलग अलग शहरों में अवैध कालोनियों पर लगातार कार्ऱवाई हो रही है। इसी क्रम में आज फिर से एक अवैध कालोनी पर डिच चलाई गई।

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जानकारी के मुताबिक अमृतसर (Amritsar) में आज अवैध कॉलोनी को बुलडोजर से गिरा दिया है। यह कार्रवाई एडीए के मुख्य प्रशासक नितेश कुमार जैन और अतिरिक्त मुख्य प्रशासक इनायत के निर्देश पर की गई। कार्रवाई विकास प्राधिकरण (पुडा) ने अमृतसर-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर पाखरपुरा गांव में की।

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पपरा एक्ट के तहत नोटिस

जिला नगर योजनाकार गुरसेवक सिंह औलख ने बताया कि कॉलोनी के मालिकों को पीएपीआरए एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी किया गया था। नोटिस के बावजूद मालिकों ने स्पष्टीकरण नहीं दिया और निर्माण कार्य जारी रखा। इस कॉलोनी को पहले 31 दिसंबर 2024 को तोड़ा गया था। लेकिन मालिकों ने फिर से निर्माण शुरू कर दिया था।

पपरा एक्ट-1995 के संशोधन 2024 के अनुसार, अनाधिकृत कॉलोनी बनाने वालों को 5 से 10 साल की कैद और 25 लाख से 5 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने 26 अनाधिकृत कॉलोनाइजरों और बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस को पत्र लिखा है।

Notice
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अवैध कॉलोनियों की निरंतर जांच

पुडा की नियामक विंग अमृतसर जिले में अवैध कॉलोनियों की निरंतर जांच कर रही है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नोटिस जारी कर निर्माण कार्य रोका जा रहा है। साथ ही थाना प्रभारियों को कानूनी कार्रवाई के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं।

जिला नगर योजनाकार (रेगुलेटरी) अमृतसर ने आम जनता से अपील की है कि वे अवैध कालोनियों में प्लाट खरीदने से पहले जो पुडा विभाग से मंजूरी प्राप्त नहीं है, उस कालोनी के संबंध में पुडा द्वारा जारी मंजूरी जरूर लें, ताकि उनकी संपत्ति को नुकसान न पहुंचे तथा यह उनके लिए परेशानी का कारण न बने। इसके अलावा उन्होंने यह भी अपील की कि जिले में किसी भी स्थान पर किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले पुडा विभाग से आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के बाद ही निर्माण किया जाए।

जालंधर में हाईटेंशन वायर के नीचे काटी कालोनी

वहीं, जालंधर में बस्तियात इलाके में हाईटेंशन वायर के नीचे काटी गई अवैध कालोनी पर कार्रवाई के मामले में नगर निगम जालंधर के अधिकारी बैकफुट पर है। शेर सिंह कालोनी के साथ नहर के पास काटी गई अवैध कालोनी से भगवंत मान सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा है। इसे लेकर लोकपाल में निगम कमिश्नर और अफसरों के खिलाफ शिकायत की गई है।

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अवैध कालोनी में बोर्ड लगाया गया, जिसे फड़वा दिया गया

पंजाब के लोकपाल के नोटिस के बाद आखिरकार नगर निगम के कमिश्नर गौतम जैन ने उक्त अवैध कालोनी में होर्डिंग लगा कर कालोनी को अवैध घोषित किया था, लेकिन दो घंटे में कोलानइजर द्वारा सारे होर्डिंग फाड़ दिए गए। यही नहीं, सूत्र बताते हैं कि एक नेता द्वारा निगम अफसरों को धमकी दी गई। कहा गया कि दोबारा अवैध कालोनी में कार्ऱवाई की तो खैर नहीं? फिलहाल उक्त अवैध कालोनी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, वहां लोगों को प्लाट बेचा जा रहा है।

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