डेली संवाद, जालंधर। Jalandhar Suspended SHO Bhushan Kumar Case News Update: जालंधर के फिल्लौर में थाने के सस्पैंड SHO भूषण कुमार के खिलाफ कार्रवाई में देरी क्यों की गई। इस बात का संज्ञान लेते हुए बाल आयोग ने चेयरमैन कंवरदीप सिंह ने DSP सरवन सिंह बल के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सरकार के होम सेक्रेटरी को पत्र लिखा था।
जालंधर (Jalandhar) के सस्पैंड एसएचओ भूषण कुमार (SHO Bhushan Kumar) द्वारा महिला से गंदी बात करने और नाबालिगा से छेड़खानी को लेकर पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। अब होम सैक्रेटरी को लिखे पत्र में यह भी कहा गया है कि इस मामले में जो धाराएं एसएचओ पर लगी हैं, उन धाराओं को लेकर DSP पर केस दर्ज किया जाए।

आयोग के समक्ष पेश होंगे DSP
चेयरमैन कहा कि पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। DSP मंगलवार को सकते हैं आयोग में पेश। चेयरमैन ने कहा कि डीएसपी बल से जवाब तलब किया गया था, लेकिन उनकी ओर से अपना पक्ष नहीं पेश किया था। इस लिए कार्रवाई अमल लाई गई।
उन्होंने कहा अपना पक्ष रखने का हर एक आदमी का अधिकार है। अगर वो कमिशन में पेश होते है अपना पक्ष पेश करते है तो उनका पक्ष जरूर सुना जाएगा। वहीं, डीएसपी फिल्लौर सरवन सिंह बल से बात की गई तो उन्होंने कहा भूषण SHO पर जो आरोप लगे हैं उन पर कार्रवाई की गई है।
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उन्होंने कहा वो अपना पक्ष बाल कमिशन आयोग के चेयरमैन के सामने पेश करने के लिए जाएंगे। उन्होंने कहा जो भी आरोप SHO पर लगे हैं, उनकी जांच करने के बाद जो कार्रवाई बनती है वह की गई है। उसके खिलाफ कानून के अनुसार बनती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

बाल आयोग लिखा पत्र
पंजाब राज्य बाल अधिकार सुरक्षा आयोग ने जालंधर देहात के डीएसपी फिल्लौर सरवन सिंह बल के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज करने के लिए सेक्रेटरी को लेटर लिखा है।
यह कार्रवाई पूर्व एसएचओ भूषण कुमार पर नाबालिग बच्ची से अश्लील हरकतें करने और एक महिला से वीडियो कॉल पर अभद्र बातचीत के मामले में कार्रवाई में ढिलाई बरतने के आरोप में की गई है।
आयोग के आदेश पत्र के अनुसार, डीएसपी बल पर पॉक्सो एक्ट-2012 की धारा 21 और भारतीय न्याय संहिता 199 के तहत एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश पूर्व एसएचओ भूषण कुमार के खिलाफ पॉक्सो एक्ट मामले में धारा 21 की बढ़ोतरी के बाद आया है।

कानून से ऊपर कोई नहीं
आयोग ने यह भी निर्देश दिया था कि इंस्पेक्टर भूषण कुमार पर महिला के साथ अश्लील बातचीत के मामले में धारा 21 के तहत मामला दर्ज किया जाए और उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाए।
बाल आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी पुलिस अधिकारी को कानून से ऊपर नहीं माना जाएगा और नाबालिगों से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

SHO भूषण का क्या है मामला
जालंधर के थाना फिल्लौर के SHO रहे भूषण कुमार के खिलाफ पुलिस ने महिलाओं से अश्लील बातें करने के मामले में FIR दर्ज की है। एसएसपी हरविंदर सिंह विर्क ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए SHO को सस्पेंड कर लाइन हाजिर कर दिया है।
महिला कमीशन के सामने अभी तक इस मामले को लेकर दो महिलाएं पेश हो चुकी हैं। पंजाब महिला आयोग ने इस मामले में इन्क्वायरी मार्क करते हुए थाने की CCTV की रिकॉर्डिंग मांगी हैं। इस मसले को फिल्लौर की संस्था लोक इंसाफ मोर्चा के जरनैल सिंह ने उठाया था।
उधर, भूषण कुमार के बेटे और उनके परिवार वाले ने इस केस को झूठा बताते हुए कहा था कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। कुछ लोग भूषण कुमार को ब्लैकमेल करने के लिए फंसा रहे हैं।







