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    Home - पंजाब - Amritpal Singh: अमृतपाल सिंह की पैरोल को लेकर हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला

    Amritpal Singh: अमृतपाल सिंह की पैरोल को लेकर हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला

    Muskaan DograBy Muskaan Dogra21 November, 20250
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    Amritpal Singh: अमृतपाल सिंह की पैरोल को लेकर हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला
    Amritpal Singh
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    डेली संवाद, चंडीगढ़। Amritpal Singh Parole Update: जेल में बंद खालिस्तानी समर्थक और सांसद अमृतपाल सिंह (Amritpal Singh) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि अमृतपाल की पैरोल को लेकर हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश जारी किए है।

    दरअसल अमृतपाल सिंह (Amritpal Singh) ने संसद सत्र में शामिल होने के लिए अस्थायी पैरोल की याचिका लगाई है, जिस पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया है कि अमृतपाल की पैरोल मांग पर उचित आदेश पास किया जाए।

    एक हफ्ते में निर्णय

    इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि विंटर सेशन 1 से 19 दिसंबर तक है, इसलिए सरकार एक हफ्ते में निर्णय दे। इसका मतलब ये हुआ कि अब अगला कदम अब पंजाब सरकार को तय करना है।

    Punjab And Haryana High Court
    Punjab And Haryana High Court

    यह भी पढ़ें: जालंधर के अरमान अस्पताल में इलाज के दौरान मृत हुई टीचर के परिजनों को इंसाफ की दरकार

    अमृतपाल ने वकील याचिका में कहा गया है कि अप्रैल 2023 से हिरासत में रहने के बावजूद 2024 के आम चुनावों में खडूर साहिब निर्वाचन क्षेत्र से लगभग चार लाख वोटों के साथ चुना गया और निर्वाचन क्षेत्र के लगभग 19 लाख निवासियों का प्रतिनिधित्व कर रहा हैं।

    इसके साथ ही अमृतपाल ने कहा कि याचिका में कहा कि मेरी हाजिरी का इंतजाम किया जाए या फिर सेशन में शामिल होने का इंतजाम किया जाए। बता दे कि अमृतपाल सिंह इस समय राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है।



















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    Muskaan Dogra
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    मुस्कान डोगरा, डेली संवाद ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वे क्राइम, राजनीति और लोकल खबरों पर दमदार पकड़ रखते हैं। वह 4 सालों से अधिक समय से Daily Samvad (Digital) में पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने पत्रकारिता करियर की शुरुआत डेली संवाद से की। उन्होंने हरियाणा के महर्षि दयानंद युनिवर्सिटी से मास कॉम्यूनिकेशन की डिग्री हासिल की है।

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