Dog Attack Case: आवारा कुत्तों और बेसहारा पशुओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, पढ़ें

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डेली संवाद, नई दिल्ली। Dog Attack Case Supreme Court Hearing Update Feeding Guidelines News: सड़कों पर घूम रहे आवारा मवेशियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश जारी किए है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सभी स्टेट और नेशनल हाईवे से आवारा पशु हटाने के आदेश जारी किए है।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आवारा कुत्तों (Street Dogs) से जुड़े एक मामले में कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला पूरे देश में लागू होगा। सभी स्टेट और नेशनल हाईवे से आवारा पशु हटाए जाएं। इसके साथ ही आवारा कुत्तों से निपटने के लिए अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेज कैंपस में बोर्ड लगाएं।

Supreme Court
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8 हफ्ते का दिया समय

सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 8 हफ्ते का समय दिया है। बता दे कि तीन महीने पहले राजस्थान हाई कोर्ट (Rajasthan High Court) ने जिम्मेदार सरकारी एजेंसियों को सड़कों से आवारा जानवरों को हटाने का आदेश दिया था। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने कहा था कि जो भी इस कार्रवाई को प्रभावित करेगा उसके खिलाफ FIR भी होगी।

SC On Street Dogs
SC On Street Dogs

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कोर्ट ने कहा कि इन जगहों से आवारा कुत्तों को पकड़ने की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों (नगर निगम, नगर परिषद आदि) की होगी। वे कुत्तों को पकड़कर टीका लगाने और नसबंदी करने के बाद उन्हें तय किए गए डॉग शेल्टर में रखें। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जिन जगहों से कुत्तों को पकड़ा गया है, उन्हें दोबारा वहीं नहीं छोड़ा जाए।



















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