Punjab: पंजाब पुलिस ने टारगेट किलिंग की वारदात को किया नाकाम, पिस्तौलों समेत एक गिरफ्तार

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डेली संवाद, चंडीगढ़/अमृतसर। Punjab: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशानिर्देशों के अनुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चलाई जा रही व्यापक मुहिम के दौरान, विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए, काउंटर इंटेलिजेंस (CI) अमृतसर ने मध्य प्रदेश (MP) आधारित अवैध हथियार तस्करी करने वाले मॉड्यूल के एक संचालक को नौ पिस्तौलों सहित गिरफ्तार कर इस मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए टारगेट किलिंग की योजना को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया है।

मैगज़ीन और जिंदा कारतूस बरामद

यह जानकारी आज यहां पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने दी। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान अरुण सिंह निवासी गांव नौशहरा पन्नूआं, तरन तारन के रूप में हुई है। बरामद किए गए पिस्तौलों में सात .32 बोर पिस्तौल और दो .30 बोर पिस्तौल शामिल हैं, जिनके साथ मैगज़ीन और पाँच जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं।

Director General of Police (DGP) Punjab Gaurav Yadav
Director General of Police (DGP) Punjab Gaurav Yadav

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ये हथियार क्षेत्र में अंतर-गिरोह दुश्मनी के चलते टारगेट किलिंग की वारदात को अंजाम देने के लिए खरीदे गए थे। उन्होंने बताया कि जांच से यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्मों के माध्यम से मध्य प्रदेश के अवैध हथियार सप्लायरों के संपर्क में था और पंजाब में अवैध गतिविधियाँ अंजाम देने के लिए अपराधियों को हथियार उपलब्ध कराने में सहायता कर रहा था।

पेट्रोल पंप के नज़दीक संदिग्ध को रोका

इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि CI अमृतसर को मध्य प्रदेश से अवैध हथियारों की एक बड़ी खेप मिलने संबंधी विशेष खुफिया सूचना मिली थी। इस सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए, CI-अमृतसर की पुलिस टीम ने गांव घनूपुर काले के पास बाइपास रोड पर स्थित एचपी पेट्रोल पंप के नज़दीक संदिग्ध को रोका और उसके कब्जे से अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया।

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डीजीपी ने बताया कि पूरी सप्लाई चेन का पर्दाफाश करने और इसमें शामिल अन्य गुर्गों की पहचान करने के लिए जांच जारी है। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियाँ और बरामदगियाँ होने की संभावना है। इस संबंध में, FIR नंबर 68 दिनांक 15-11-2025 थाना स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल, अमृतसर में आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 25(1)(A) तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 61(2) के तहत दर्ज की गई है।



















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