डेली संवाद, अमृतसर। Holiday Cancel: पंजाब में GST विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए शनिवार की छुट्टी रद्द कर दी गई है। यह आदेश फाइनैंशियल कमिश्नर टैक्सेशन अजीत बालाजी जोशी (IAS) के निर्देश पर जारी किया गया है और 31 मार्च तक लागू रहेगा। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम मुख्य रूप से विभागीय टारगेट पूरे करने और लंबित कामों को निपटाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
कार्यालय में उपस्थित रहना पड़ सकता
सूत्रों के अनुसार, वर्तमान आदेश के तहत कर्मचारियों को न केवल शनिवार को, बल्कि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर रविवार को भी कार्यालय में उपस्थित रहना पड़ सकता है। इस निर्णय के बाद GST मुख्यालय में शनिवार को भी सामान्य कार्य दिवस की तरह काम जारी रहा। सभी अधिकारी और कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर मौजूद रहे।

पिछले वर्षों में पंजाब सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियों को सप्ताह में दो दिन सुनिश्चित किया था। नियम के अनुसार शनिवार और रविवार कर्मचारी की सामान्य छुट्टियाँ होती थीं। खासकर शनिवार की छुट्टी इसलिए रखी गई थी ताकि कर्मचारी रविवार को अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक काम आसानी से निपटा सकें।
सभी के लिए अनिवार्य
अधिकांश संस्थान रविवार को बंद रहते हैं, जिससे सरकारी कर्मचारियों के परिवारिक कार्य भी प्रभावित होते थे। हालांकि, फाइनैंशियल कमिश्नर टैक्सेशन के नए आदेशों के अनुसार अब शनिवार को कार्यालय में उपस्थित रहना और काम करना सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। अधिकारियों और कर्मचारियों की मानें तो यह आदेश लागू होते ही सभी को नियमित रूप से काम करना पड़ रहा है।

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वहीं, कर्मचारियों में इस बदलाव को लेकर नाराज़गी भी है। कई कर्मचारी अंदर ही अंदर असंतोष जताते हैं, लेकिन किसी ने मीडिया में अपनी बात सार्वजनिक नहीं की है। सूत्रों का कहना है कि यह निर्णय विभागीय कार्यों में तेजी लाने और पेंडिंग टारगेट पूरे करने के उद्देश्य से लिया गया है।
छुट्टी की जगह काम
इसके तहत कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों को रविवार को भी काम करने के लिए कहा जा सकता है। अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया है कि यह कदम केवल टारगेट पूरा करने के लिए उठाया गया है और कर्मचारियों की छुट्टियों में कटौती का कोई स्थायी निर्णय नहीं है।

जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार के कई विभागों में भी इसी प्रकार के आदेश लागू किए गए हैं, जिसमें शनिवार की छुट्टियों को रद्द कर कर्मचारियों को ड्यूटी पर आने के निर्देश दिए गए हैं। कुछ कर्मचारियों ने इस तरह के आदेशों को चुनौती देते हुए रद्द की गई छुट्टियों का वेतन मांगने की भी कोशिश की है। हालांकि, पंजाब में अभी तक ऐसा कोई व्यापक कदम नहीं उठाया गया है।
यह आदेश केवल 31 मार्च तक लागू रहेगा
विशेषज्ञों का कहना है कि सरकारी कार्यों में टारगेट समय पर पूरा करने के लिए यह कदम जरूरी हो सकता है, लेकिन कर्मचारियों की व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन पर इसका प्रभाव भी देखा जा रहा है। कर्मचारी मानते हैं कि लगातार कार्य और छुट्टियों की कमी से मानसिक दबाव बढ़ सकता है।
इस आदेश के लागू होने के साथ ही लुधियाना में जी.एस.टी. विभाग का माहौल सामान्य कार्यदिवस जैसा हो गया है। अधिकारी और कर्मचारी अब नियमित दिनों की तरह शनिवार को भी ड्यूटी पर हाजिर रहते हैं। सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि यह आदेश केवल 31 मार्च तक लागू रहेगा, इसके बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी।







