डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब (Punjab) के आवास निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने आज कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने एमनेस्टी पॉलिसी-2025 की अवधि में तीन महीने का विस्तार करने को मंज़ूरी देकर एक बड़ा जन-हितैषी कदम उठाया है, जिससे प्रदेश भर के डिफॉल्टर प्लॉट आवंटियों को बड़ी राहत मिली है।
31 मार्च 2026 तक आवेदन
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आवास निर्माण एवं शहरी विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत आवंटित एवं नीलाम किए गए प्लॉटों के लिए एमनेस्टी नीति-2025 की अवधि बढ़ाने को स्वीकृति दी है। इस निर्णय के साथ विकास प्राधिकरणों के डिफॉल्टर आवंटियों को इस नीति के तहत 31 मार्च 2026 तक आवेदन करने का नया अवसर मिला है। पात्र आवेदकों को संबंधित विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति की तिथि से तीन महीनों के भीतर बकाया राशि जमा करानी होगी तथा आवेदन नई घोषित तिथि तक या उससे पहले जमा करने होंगे।

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इस निर्णय को जन-हितैषी बताते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मान सरकार प्रदेश के लोगों की आवास निर्माण से जुड़ी लंबे समय से लंबित मांगों के समाधान पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने बताया कि कई परिवार और संस्थान बकाया राशि बढ़ जाने और कार्यालय स्तर की प्रक्रियाओं में देरी के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। योजना की अवधि बढ़ने से उन्हें अपनी संपत्तियों को नियमित करवाने सहित हर प्रकार के लेन-देन के लिए व्यावहारिक अवसर मिला है।
एक बड़ा जन-हितैषी फैसला
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (Bhagwant Mann) के नेतृत्व में लिया गया एक बड़ा जन-हितैषी फैसला है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो आवंटी समय पर किश्तें जमा नहीं कर पाए या निर्धारित अवधि में निर्माण पूरा नहीं कर सके, उन्हें अब अपने बकाये का निपटारा करने का उचित अवसर दिया गया है।

उन्होंने सभी प्रभावित आवंटियों से अपील की कि वे बढ़ाई गई अवधि के भीतर इस योजना का लाभ उठाएं। हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि एमनेस्टी पॉलिसी-2025 के तहत डिफॉल्टर आवंटी बिना जुर्माने के, योजना के अनुसार ब्याज सहित एकमुश्त बकाया राशि जमा करा सकते हैं, जबकि गैर-निर्माण शुल्क में 50 प्रतिशत तक की छूट दी गई है।







