Punjab: पाकिस्तान-आधारित आतंकी शहज़ाद भट्टी का मुख्य सहयोगी गिरफ्तार, पिस्तौल बरामद

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डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चल रही मुहिम के तहत पाकिस्तान-आधारित आतंकी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एसएसओसी), एसएएस नगर ने पाकिस्तान-आधारित आतंकी शहज़ाद भट्टी के मुख्य सहयोगी को .30 बोर पिस्तौल सहित गिरफ्तार किया है।

यह जानकारी आज यहां पंजाब (Punjab) के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने दी। गिरफ्तार आरोपी की पहचान रमन कुमार उर्फ़ गोलू, निवासी गंग्याल, जम्मू के रूप में हुई है। रमन कुमार उर्फ़ गोलू को अंबाला पुलिस ने करीब एक सप्ताह पहले अंबाला थाने में हुए धमाके के मामले में गिरफ्तार किया था, जो शहज़ाद भट्टी के निर्देशों पर किया गया था। इस मामले में आरोपी ने भट्टी के इशारे पर अन्य आरोपियों को वित्तीय सहायता प्रदान की थी।

DGP Gaurav Yadav Punjab
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सोशल मीडिया के जरिए शहज़ाद के सीधे संपर्क में था

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से शहज़ाद भट्टी के सीधे संपर्क में था और अंबाला थाना धमाका मामले में शामिल था। उन्होंने कहा कि आरोपी ने इस घटना में शामिल लोगों को आर्थिक मदद भी उपलब्ध कराई थी। डीजीपी ने आगे बताया कि इस मामले में आगे-पीछे के संबंधों का पता लगाने के लिए जांच जारी है।

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एआईजी एसएसओसी, एसएएस नगर दीपक पारिक ने कार्रवाई से संबंधित विवरण साझा करते हुए बताया कि पुलिस टीमों ने जम्मू के गौरव सिंह को मोहाली से गिरफ्तार किया था, जो टारगेट किलिंग की योजना बना रहा था। पूछताछ के दौरान उसने खुलासा किया कि शहज़ाद भट्टी ने टारगेट किलिंग के उद्देश्य से रमन कुमार उर्फ़ गोलू नामक एक अन्य व्यक्ति को पिस्तौल उपलब्ध करवाई थी।

Police
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आगे की जांच जारी

उन्होंने बताया कि गौरव के खुलासे के बाद आरोपी रमन कुमार को प्रोडक्शन वारंट पर अंबाला जेल से पंजाब लाया गया और संबंधित जिला अदालत में पेश किया गया। जांच के दौरान पुलिस टीमों ने उसके खुलासों के आधार पर उससे .30 बोर पिस्तौल बरामद की। एआईजी ने बताया कि आरोपी लंबे समय से आतंकी शहज़ाद भट्टी के संपर्क में था और उसके निर्देशों पर काम कर रहा था।

पूछताछ के दौरान रमन कुमार ने यह भी बताया कि उसकी जम्मू के गंग्याल क्षेत्र में मांस की दुकान है और स्थानीय इलाके के कई व्यक्तियों से उसकी रंजिश है। इस संबंध में आगे की जांच जारी है। इस मामले में थाना एसएसओसी, एसएएस नगर में आर्म्स एक्ट की धारा 25(1) तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 113(1) और 61(2) के तहत एफआईआर नंबर 13 दिनांक 10.12.2025 दर्ज की गई थी।



















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