Punjab News: आर.टी.आई. कमिश्न की तरफ से पी.आई.ओ.-कम-ब्लाक विकास और पंचायत अधिकारी के खिलाफ वारंट जारी

Muskaan Dogra
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डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब राज्य सूचना कमिश्न ने एक मामले की सुनवाई दौरान ब्लाक विकास और पंचायत अधिकारी, ब्लाक अबोहर ज़िला फाज़िलका ख़िलाफ़ वारंट जारी किए है।

इस संबंधित जानकारी देते हुए पंजाब राज्य सूचना कमिश्न के कमिश्नर हरप्रीत सिंह संधू ने जानकारी देते बताया कि हाकम सिंह सुपुत्र अमर सिंह निवासी गांव रामगढ़ तहसील अबोहर (Abohar) की तरफ से दायर केस नं. 6508 आफ 2023 में अंतरप्रीत सिंह के पी.आई.ओ. कम-ब्लाक विकास और पंचायत अधिकारी, अबोहर ज़िला फाज़िलका 19 मार्च, 2026 को कमिश्न में पेश होने के वारंट जारी किए है।

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हरप्रीत सिंह संधू ने बताया कि अंतरप्रीत सिंह अब तक हुई 5 सुनवाईयों के मौके कमिश्न की हिदायतों के बावजूद ग़ैर उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि आयोग की तरफ से अंतरप्रीत सिंह की तनख़्वाह भी अटेच करने संबंधी ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग को आदेश जारी कर दिए गए है।

उन्होंने कहा कि अब इस मामले में कमिश्न की तरफ से आर.टी. एक्ट 2005 की धारा 18 (3) (ए) अधीन एस.एस.पी. फाज़िलका को आदेश जारी किया गया है कि वह अंतरप्रीत सिंह के पी.आई.ओ. कम-ब्लाक विकास और पंचायत अधिकारी, अबोहर को इन वारंट की कापी तामील करवाने और केस की आगे वाली तारीख 19 मार्च, 2026 को कमिश्न के समक्ष पेश होने की हिदायत जारी करे।



















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मुस्कान डोगरा, डेली संवाद ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वे क्राइम, राजनीति और लोकल खबरों पर दमदार पकड़ रखते हैं। वह 4 सालों से अधिक समय से Daily Samvad (Digital) में पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने पत्रकारिता करियर की शुरुआत डेली संवाद से की। उन्होंने हरियाणा के महर्षि दयानंद युनिवर्सिटी से मास कॉम्यूनिकेशन की डिग्री हासिल की है।
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