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    Home - पंजाब - Jalandhar News: जालंधर के ZOOM शूज और खन्ना-सोनी परिवार को कोई राहत नहीं, कोर्ट में 11 को होगी सुनवाई

    Jalandhar News: जालंधर के ZOOM शूज और खन्ना-सोनी परिवार को कोई राहत नहीं, कोर्ट में 11 को होगी सुनवाई

    Daily SamvadBy Daily Samvad7 March, 20260
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    Jalandhar News: जालंधर के ZOOM शूज और खन्ना-सोनी परिवार को कोई राहत नहीं, कोर्ट में 11 को होगी सुनवाई
    Zoom-Shoes-FIR News
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    डेली संवाद, जालंधर। Jalandhar News: जालंधर के चर्चित हाईप्रोफाइल मारपीट केस में माफी मांग कर अपनी जान छुड़ाने वाले Zoom शूज, खन्ना स्टील और केके ट्रेडर से जुड़े सोनी-खन्ना परिवार को  माननीय कोर्ट से भी राहत नहीं मिल रही है। माननीय कोर्ट ने इस केस में अब 11 मार्च सुनवाई तय की है। वहीं, माफीनामे को पीड़ित टक्कर परिवार ने खारिज कर दिया है। पीड़ित टक्कर परिवार ने कहा है कि मारपीट में शामिल गुरदीप सिंह संधू जब तक माफी नहीं मांगते, तब तक कोई राजीनामा नहीं होगा।

    जालंधर के इस चर्चित केस में पीड़ित गुरसिमरजीत सिंह टक्कर का दावा है कि ZOOM Shoes कंपनी, खन्ना स्टील और केके ट्रेडर से जुड़े सोनी-खन्ना परिवार के आरोपी अंडरग्राउंड हैं। पुलिस इन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार इनके घरों, दफ्तरों और संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पुलिस के पास अभी तक कोई लिखित राजीनामा या माफीनामा नहीं पेश किया गया है। जिससे पुलिस आरोपियों को खोज रही है। हालांकि दूसरा पक्ष अभी तक अपना बयान देने सामने नहीं आया, लेकिन आरोपी पक्ष से जुड़े लोगों का दावा है कि माननीय कोर्ट ने अरेस्ट स्टे दिया है। जिससे पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती है।

    कोर्ट में 11 सुनवाई

    हालांकि कुछ दिन पहले एक होटल में पीड़ित रियल एस्टेट कारोबारी गुरशरण सिंह टक्कर के बेटे गुरसिमरजीत सिंह टक्कर से ZOOM Shoes कंपनी, खन्ना स्टील और केके ट्रेडर से जुड़े सोनी-खन्ना परिवार ने माफी मांग ली है। लेकिन इस केस में शामिल एक अन्य अरोपी गुरदीप सिंह संधू इस राजीनामा वाली मीटिंग में नहीं आए थे, जिससे अभी तक यह माफीनामा सिरे नहीं चढ़ सका है। दूसरी तरफ माननीय कोर्ट ने 11 मार्च को सुनवाई तय की है।

    आपको बता दें कि जालंधर (Jalandhar) के जाने माने रियल एस्टेट कारोबारी गुरशरण सिंह टक्कर के बेटे गुरसिमरजीत सिंह टक्कर पर जानलेवा हमला हुआ। इसमें जूम शूज, खन्ना स्टील और केके ट्रेडर से जुड़े सोनी-खन्ना परिवार और खन्ना स्टील के मालिकों पर किडनैपिंग, हत्या का प्रयास, सिख युवक की पगड़ी उतारने और उसके दाढ़ी बाल नोचने को लेकर एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद पुलिस लगातार इनके घरों में छापेमारी कर रही थी।

    हवेली के पास मारपीट

    जालंधर (Jalandhar) फगवाड़ा हाईवे स्थित मशहूर रेस्टोरेंट Haveli Heritage के सामने कारोबारी के बेटे गुरसिमरजीत सिंह टक्कर पर हुए कातिलाना हमले के बाद सभी आरोपी फरार हो गए थे। इन आरोपियों के घर वालों ने कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी, कहा जा रहा है कि माननीय कोर्ट ने अरेस्ट स्टे दे दिया है। अब इस केस पर सुनवाई 11 मार्च को होगी।  इस दौरान ZOOM Shoes कंपनी और खन्ना स्टील के मालिकों ने समझौता का बड़ा दबाव बनाया हुआ है।

    यह भी पढ़ें: Japnoor Travels के सतनाम सिंह पर 45 लाख रुपए ठगी का आरोप, किसानों ने दफ्तर घेरा

    जिससे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पंजाब सरकार में सलाहकार दीपक बाली की मौजूदगी में सुखमहल होटल में इस मामले का पटाक्षेप किया गया। पीड़ित टक्कर परिवार ने कहा कि कई दिनों से पुलिस से फरार चल रहे ZOOM Shoes कंपनी और खन्ना स्टील के मालिकों ने माफी मांगी है। इसके बाद राजीनामा हुआ, लेकिन गुरदीप सिंह संधू इस माफीनामा में शामिल नहीं हुए और न ही माफी मांगी, जिससे यह राजीनामा खारिज समझा जा रहा है।

    बेटे पर 9 लोगों ने किया हमला

    आपको बता दें कि 8 फरवरी की देर रात कारोबारी गुरसिमरजीत सिंह टक्कर पुत्र गुरशरण सिंह टक्कर निवासी अटवाल हाउस जालंधर (Jalandhar) को 9 लोगों ने मिलकर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस को दिए बयान के आधार पर खन्ना स्टील्स और जालंधर की Zoom Shoes Company के मालिकों ने उसे किडनैप करने की कोशिश की। इसके बाद जब वे इसमें सफल नहीं हो सके तो उस पर कातिलाना हमला कर दिया।

    पीड़ित गुरसिमरजीत सिंह टक्कर के मुताबिक हमलावरों ने सार्वजनिक स्थान पर ही बेरहमी से मारपीट की। इस दौरान उसकी पगड़ी उतार दी गई, दाढ़ी और बाल नोचे गए। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। रेस्टोरेंट में मौजूद अन्य लोगों ने घायल कारोबारी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज किया गया।

    Zoom शूज के मालिकों समेत 9 पर केस

    पीड़ित गुरसिमरजीत सिंह टक्कर की शिकायत पर थाना सदर फगवाड़ा में मुकदमा नंबर 11, तारीख 10/02/2026 को दर्ज किया गया। पुलिस ने निखिल खन्ना, नमन खन्ना, संजय खन्ना (सभी निवासी दिलबाग नगर), अक्षय सोनी और अकुल सोनी समेत कुल 9 नामजद आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराएं 323, 341, 506, 295-ए, 148 और 149 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मामले में धारा 308 सहित अन्य संबंधित गैर-जमानती धाराएं भी जोड़ी गई हैं।

    इन लोगों पर FIR



















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