डेली संवाद, खरड़। Punjab News: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने खरड़ (Kharar) नगर परिषद चुनावों पर रोक लगा दी है। यह फैसला कई गांवों के निवासियों द्वारा वार्ड परिसीमन और मतदान अधिकारों से संबंधित मुद्दों को लेकर दायर याचिका के बाद आया है।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि ग्राम पंचायतों को भंग करने के बाद, कई गांवों को नगर परिषद में शामिल कर लिया गया, लेकिन निवासियों को परिषद चुनावों में मतदान करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। अदालत ने कहा कि वार्ड परिसीमन की नई प्रक्रिया के बिना चुनाव कराना अनुचित है और इस प्रक्रिया के स्पष्ट होने तक चुनाव अधिसूचना पर रोक लगा दी।
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यह फैसला खरड़ (Kharar) में चुनावी समीकरणों को पूरी तरह से बदल सकता है, क्योंकि छह नए गांवों के जुड़ने से वहां के मतदाताओं के संतुलन पर असर पड़ेगा। फिलहाल, चुनाव होने तक नगर परिषद का कामकाज एक प्रशासक की देखरेख में रहेगा।










