डेली संवाद, फाज़िल्का। Punjab News: जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सेनू दुग्गल ने 1973 की धारा 144 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एक विशेष आदेश जारी किया है। मिली जानकरी के अनुसार फाज़िल्का जिले की सीमा से सटे गांवों में शाम के बाद डीजे (म्यूजिक सिस्टम), पटाखों और लेजर लाइट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है।
ये भी पढ़ो: विवादित ब्यान; मुस्लिम लड़कियों को फंसाओ, नौकरी और सुरक्षा हम देंगे
ये आदेश 31 मार्च 2023 तक लागू रहेंगे। गौरतलब है कि सीमा पार से रात में ड्रोन घुसपैठ का प्रयास किया जाता है और डीजे की तेज आवाज के कारण भारत-पाक सीमा पर ड्यूटी पर तैनात जवानों को ड्रोन सुनाई नहीं देता है, जिससे ड्रोन गतिविधि का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये आदेश राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए जारी किए गए हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
ये भी पढ़ें: पंजाब में पुलिस अधिकारियों के तबादले, पढ़ें ट्रांसफर लिस्ट
आपको बता दें कि इसके साथ ही फाज़िल्का जिले में ड्रोन कैमरे आदि उड़ाने पर भी रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। ये आदेश 31 मार्च 2023 तक लागू रहेंगे। जिलाधिकारी ने जारी आदेश में कहा है कि फाजिल्का सीमा के भीतर मिलिट्री स्टेशन, बीएसएफ के आसपास शादियों/अन्य कार्यक्रमों में ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया जाता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बना रहता है।
- यह भी पढ़े: Crime News: जालंधर में बुजुर्ग के साथ कुकर्म, नशीली गोलियां खिला कर 4 युवकों ने बारी-बारी से किया गंदा काम
- यह भी पढ़े: Punjab Press Club – जालंधर के वरिष्ठ पत्रकार और पंजाब प्रेस क्लब के पदाधिकारी पर कातिलाना हमला .. .
- यह भी पढ़े: होटल में पुलिस ने मारा छापा, छत से भागने की कोशिश कर रहे युवक और युवतियों.. .
- यह भी पढ़े: Twitter Blue In India: भारत में Twitter Blue की सर्विस शुरू, जानिए कितने रुपए में आपका हैंडल हो सकता है ब्ल्यू