Liquor Shops: शराब पीने वालों के लिए खुशखबरी, सुप्रीम कोर्ट ने हटाई रोक

Muskaan Dogra
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डेली संवाद, चंडीगढ़। Liquor Shops: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने चंडीगढ़ (Chandigarh) में शराब ठेकों पर लगी रोक हटा दी है। यह रोक पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने लगाई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हाई कोर्ट ने रोक लगाने का आधार नहीं बताया।

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इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले को वापस हाई कोर्ट भेज दिया है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में शराब ठेकों की टेंडर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली तीन याचिकाओं पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बुधवार को 3 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया और 1 से 3 अप्रैल तक चंडीगढ़ में शराब के ठेके बंद रखने का आदेश दिया था।

तीन अप्रैल तक लगाई थी रोक

हाईकोर्ट ने नए ठेके आवंटित करने के आदेश पर तीन अप्रैल तक रोक लगा दी थी। टेंडरिंग और ठेकों के आवंटन के खिलाफ कई आवेदकों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में आरोप लगाया गया कि शहर के 97 में से 91 ठेके एक ही समूह को आवंटित कर दिए गए, जिसके परिणामस्वरूप शहर के ठेकों पर समूह का एकाधिकार हो जाएगा।















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मुस्कान डोगरा, डेली संवाद ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वे क्राइम, राजनीति और लोकल खबरों पर दमदार पकड़ रखते हैं। वह 4 सालों से अधिक समय से Daily Samvad (Digital) में पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने पत्रकारिता करियर की शुरुआत डेली संवाद से की। उन्होंने हरियाणा के महर्षि दयानंद युनिवर्सिटी से मास कॉम्यूनिकेशन की डिग्री हासिल की है।
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