Jalandhar News: चालान का भुगतान ना करने वालों के लिए बड़ी खबर, ब्लैक लिस्ट होंगे व्हीकल

Muskaan Dogra
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डेली संवाद, जालंधर। Jalandhar News: सचिव रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी, जालंधर (Jalandhar) अमनपाल सिंह ने बताया कि राज्य में मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का उल्लंघन करने वाले वाहनों के चालान किए जाते है।

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यदि सैंट्रल मोटर व्हीकल रूल्ज 1989 के अधीन रूल 167 के अंतर्गत 90 दिनों के अंदर- अंदर चालान का भुगतान नहीं किया जाता तो विभाग द्वारा सबंधित व्हीकलों को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। उन्होंने आगे बताया कि वाहन ब्लैक लिस्ट होने के कारण सबंधित वाहन के मालिक किसी भी तरह की सरकारी सेवा जैसे बीमा, प्रदूषण, रजिस्ट्रेशन आदि का लाभ नहीं ले सकते।

उन्होंने लोगों से अपील की कि चालान की बनती रकम समय पर दफ़्तर सचिव, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी जालंधर में जमा करवाए। उन्होंने कहा कि चालान की बनती रकम जमा न करवाने की सूरत में वाहन को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा।

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मुस्कान डोगरा, डेली संवाद ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वे क्राइम, राजनीति और लोकल खबरों पर दमदार पकड़ रखते हैं। वह 4 सालों से अधिक समय से Daily Samvad (Digital) में पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने पत्रकारिता करियर की शुरुआत डेली संवाद से की। उन्होंने हरियाणा के महर्षि दयानंद युनिवर्सिटी से मास कॉम्यूनिकेशन की डिग्री हासिल की है।
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