Jalandhar News: इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के अलाटियों के नान कंस्ट्रक्शन फीस और ब्याज माफी वाला नोटिफिकेशन जारी, महिलाओं और सीनियर सिटीजन को दोहरा फायदा, पढ़ें पूरा नोटिफिकेशन

Daily Samvad
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डेली संवाद, जालंधर। Jalandhar News: पंजाब सरकार (Punjab Government) ने इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के अलाटियों को भले ही बड़ी राहत देने का ऐलान किया है, लेकिन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट (Improvement Trust) के कुछ मुलाजिम अलाटियों को गुमराह कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने अलाटियों के ब्याज माफी समेत रियायतों को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, लेकिन कुछ क्लर्क इसे मानने से इंकार कर रहे हैं।

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पंजाब (Punjab) के स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने पिछले दिनों इंप्रूवमेंट ट्रस्टों के अधीन रिहायशी और व्यापारिक संपत्तियों के अलॉटियों की बकाया राशि के लिए ओटीआर नीति को मंजूरी दे दी है, जिससे लोगों को अपनी बकाया संपत्ति की किश्तें जमा करवाने का मौका मिलेगा। इसे लेकर सरकार द्वारा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।

OTR की शर्तें

भगवंत मान सरकार द्वारा जारी वन-टाइम रिलैक्सेशन (OTR) की शर्तों के अनुसार, आवंटियों को 15 वर्ष से कम या 15 वर्ष से अधिक समय पहले अलॉटमेंट लेटर प्राप्त हुए हैं, उन्हें कुल गैर-निर्माण शुल्क (मूल राशि और ब्याज) पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसी तरह, जिनकी अलॉटमेंट अवधि 15 वर्ष से अधिक है, उनके लिए गैर-निर्माण शुल्क आरक्षित दर का 5 प्रतिशत निर्धारित किया जाएगा।

इसके साथ ही पालिसी में स्पष्ट लिखा गया है कि सीनियर सिटीजन और महिलाओं को 50 फीसदी छूट के अलावा 25 फीसदी छूट अतिरिक्त दी जाएगी। यही नहीं, नोटिफिकेशन में उदाहरण देकर भी समझाया गया है। उदाहरण के लिए अगर किसी महिला और सीनियर सिटीजन के प्लाट का नान कंस्ट्रक्शन फीस 100 रुपए बनती है तो सरकार द्वारा दी गई 50 फीसदी छूट के बाद 50 फीसदी फीस बनती है।

Bhagwant Mann
Bhagwant Mann

महिला और सीनियर सिटीजन को दोहरा लाभ

इसके अलावा सरकार द्वारा महिलाओं और सीनियर सिटीजन को 25 फीसदी छूट अतिरिक्त प्रदान की गई है, इस हिसाब से 50 फीसदी नान कंस्ट्रक्शन फीस के ऊपर 25 फीसदी की छूट अतिरिक्त मिलेगी, जिससे यह फीस महज 37.50 रुपए रह जाएगी। इस पर ब्याज अलग से लगेगा।

यही नहीं इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के कुछ बाबू अपनी जेब भरने के लिए अलाटियों को प्लाट कैंसिल करने की धमकी दे रहे थे। जबकि इस नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि आवंटियों को 15 वर्ष से कम या 15 वर्ष से अधिक समय पहले अलॉटमेंट लेटर प्राप्त हुए हैं, उन्हें कुल गैर-निर्माण शुल्क (मूल राशि और ब्याज) पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

सरकार द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन

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