Punjab News: पंजाब सरकार ने उद्योगपतियों को दी बड़ी राहत, PSIEC के रद्द प्लॉटों को लेकर बड़ा फैसला

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⏱️ 3 मिनट पढ़ने का समय|📝 358 शब्द|📅 24 Apr 2025

डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: राज्य के उद्योगपतियों की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (Bhagwant Singh Mann) के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने आज पंजाब राज्य औद्योगिक निर्यात निगम (पी.एस.आई.ई.सी.) के रद्द किए गए प्लॉटों के लिए अपील अथॉरिटी के गठन को सहमति दे दी। इस संबंध में निर्णय आज शाम मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया।

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यहां जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिमंडल ने पी.एस.आई.ई.सी. में विभिन्न कारणों से रद्द किए गए प्लॉटों के लिए अपील अथॉरिटी के गठन को सहमति दी है। यह अपील अथॉरिटी आवंटियों के लंबे समय से लंबित मामलों को हल करेगा और विभिन्न संगठनों की मांगों को भी सुलझाएगा। यह सरकार/पी.एस.आई.ई.सी. और आवंटियों के बीच मुकदमेबाजी को भी कम करेगा।

Punjab News: पंजाब सरकार ने उद्योगपतियों को दी बड़ी राहत, PSIEC के रद्द प्लॉटों को लेकर बड़ा फैसला

छह महीने की समय सीमा

यह नीति पंजाब सरकार के उद्योग और वाणिज्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना की तारीख से लागू होगी, जिसमें मौजूदा रद्द किए गए प्लॉटों से संबंधित अपीलों के लिए समय सीमा 30 सितंबर, 2025 तक होगी, जबकि नए मामलों के लिए रद्दीकरण की तारीख से छह महीने की समय सीमा होगी।

इसका उद्देश्य पी.एस.आई.ई.सी. द्वारा प्लॉट रद्द करने के खिलाफ अपील दायर करने, समीक्षा करने और निर्णय लेने के लिए एक संरचित, पारदर्शी और कुशल तंत्र स्थापित करना है, जिसमें सुनवाई के अधिकार सहित कानूनी सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करना और हितधारकों का विश्वास बढ़ाना शामिल है।

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दावे की पुष्टि

कोई भी प्लॉट धारक, जिसका प्लॉट पी.एस.आई.ई.सी. द्वारा रद्द किया गया था (पहले से बहाल या पुनः आवंटित प्लॉटों को छोड़कर), संबंधित दस्तावेजों या साक्ष्यों के साथ अपने दावे की पुष्टि करवाएगा। आवेदक निर्धारित प्रारूप (फॉर्मेट-ए) में स्वयं या appeal.psiec@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से लिखित अपील जमा करेगा।

अपील पहले से रद्द किए गए प्लॉटों के लिए 30 सितंबर, 2025 तक और भविष्य के मामलों के लिए रद्दीकरण के आदेश की तारीख से छह महीने के भीतर जमा करनी होगी। इसमें देरी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा उचित कारणों के आधार पर असाधारण परिस्थितियों में माफ किया जा सकता है।

















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