पंजाब की इंडस्ट्री के लिए कैप्टन सरकार का बड़ा ऐलान, लुधियाना-जालंधर के इंडस्ट्रिलिस्ट्स को मिलेगा फायदा

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डेली संवाद, चंडीगढ़
कैप्टन अमरिन्दर सिंह के योग्य नेतृत्व में पंजाब सरकार ने आर्थिक मंदी के दौर और कोविड-19 के कारण पैदा हुए मुश्किल हालातों के मद्देनजर पंजाब के उद्योगपतियों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। पीएसआईईसी के औद्योगिक प्लाटों के अलाॅटियों और सीआईआई, पीएचडी चैंबर्स आफ कामर्स, सीआईसीयू, एमआईए आदि प्रमुख औद्योगिक ऐसोसिएशनों की तरफ से औद्योगिक प्लाॅट धारकों को अपने प्लाटों पर उत्पादन शुरू करने के लिए समय की मियाद में वृद्धि की आज्ञा देने सम्बन्धी राहत की माँग की गई थी।

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इसके साथ ही उनकी तरफ से पीएसआईईसी द्वारा अलाॅट किये गए औद्योगिक प्लाॅटों में आवास की व्यवस्था करने की माँग भी की जा रही थी। इसके अलावा, पंजाब के उद्योगपति न्यायिक अदालतों के फैसले के अनुसार बढ़ी हुई भूमि लागत की मूल राशि की अदायगी के लिए अलग-अलग फोकल पुआइंटों के डिफाॅल्टर प्लाॅट धारकों पर लागू एमनेस्टी स्कीम के समय की मियाद में वृद्धि की माँग भी उठा रहे हैं।

कवर्ड क्षेत्र का 15 प्रतिशत उपयोग करने की आज्ञा

पंजाब के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री सुन्दर शाम अरोड़ा ने बताया कि प्लाॅट धारकों की निरंतर माँग और कर्मचारियों के लिए रचनात्मक माहौल पैदा करने के मद्देनजर, राज्य सरकार ने अब राज्य में पी.एस.आई.ई.सी. द्वारा पहले ही विकसित किये जा चुके / विकसित किये जा रहे सभी औद्योगिक फोकल पुआइंटों में बिना किसी कनवर्जन फीस की अदायगी के औद्योगिक प्लाॅटों के अलाॅटियों को अपने कर्मचारियों या वर्करों की रिहायश के लिए औद्योगिक बिल्डिंग के कुल कवर्ड क्षेत्र का 15 प्रतिशत उपयोग करने की आज्ञा दे दी है।

श्री अरोड़ा ने आगे बताया कि राज्य सरकार ने बढ़ी हुई भूमि लागत की वसूली के लिए लागू एमनेस्टी स्कीम की वैधता अवधी 3 महीने अर्थात 31.08.2020 तक बढ़ा दी है। इस वृद्धि के अंतर्गत, बढ़ी हुई भूमि लागत की वसूली के उद्देश्य से 30.05.2020 से 31.08.2020 तक की अवधि को जीरो पीरियड माना जायेगा। लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, मोहाली, बठिंडा, पठानकोट, गोइन्दवाल साहिब, टांडा, मंडी गोबिन्दगढ़ऽ आदि के अलग-अलग फोकल पुआइंटों के प्लाॅटों के अलाॅटियों को इस फैसले का लाभ मिलेगा।

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मियाद में वृद्धि की आज्ञा

श्री अरोड़ा ने यह भी बताया कि पीएसआईईसी ने उत्पादन शुरू करने के लिए अलग-अलग फोकल प्वाइंटों के औद्योगिक प्लाॅटों के डिफाॅल्टर अलाॅटियों को समय की मियाद में वृद्धि की आज्ञा दी है। उन्होंने आगे कहा कि अलग-अलग फोकल प्वाइंटों के डिफाॅल्टर औद्योगिक प्लाॅट धारकों, जिन्होंने पहले ही अपनी इमारती योजना सम्बन्धित अथाॅरिटी के पास 31.03.2020 तक जमा कर दी है, को उत्पादन शुरू करने के लिए 30.09.2021 तक समय की मियाद में वृद्धि की आज्ञा दी गई है।



















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